कोटाPublished: Oct 12, 2023 12:19:06 am
Deepak Sharma
कोटा. न्यायालय ने 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को 4 वर्ष का कारावास व 5500 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार 4 दिसंबर 2022 को फरियादिया ने पिता व माता के साथ कोटा जिले के एक पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी।।
कोटा. न्यायालय ने 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को 4 वर्ष का कारावास व 5500 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार 4 दिसंबर 2022 को फरियादिया ने पिता व माता के साथ कोटा जिले के एक पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी।। इसमें बताया था कि उसकी उम्र 17 वर्ष है। वह कक्षा दसवीं में पढ़ती है। 2 दिसंबर 2022 को सुबह करीब 10 बजे वह स्कूल गई थी, लेकिन घर का ताला लगाना भूल गई तो वापस घर जा रही थी। तभी रास्ते में अनिल मेहरा मिला और उसका हाथ पकड़कर उसके मकान में ले गया और छेड़छाड़ करने लगा। वह चिल्लाई तो उसने उसे छोड़ दिया। वह वहां से भाग कर आ गई। माता-पिता शाम को खेत से घर आए। बाद में मां को छेड़छाड़ की बात बताई। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 341, 323, 354 आईपीसी व 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। अनुसंधान के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी अनिल मेहरा को दोषी करार दिया और सजा से दंडित किया।