लोक अभियोजक ने बताया कि 28 नवम्बर 2014 को पीडि़ता खेड़ली फाटक सुभाष कॉलोनी निवासी शिमला कंवर ने भीमगंजमंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें उसने बताया था कि उसका पति कोटा ग्रामीण पुलिस लाइन के निकट सूर्यनगर निवासी नंदसिंह और उसके बीच मकान को लेकर विवाद था। मकान उसके नाम था। ऐसे में पति उससे झगड़ा करता था। इससे तंग होकर वह बच्चों के साथ सुभाष नगर में रहने लगी। जहां 26 नवम्बर 2014 को नंद सिंह आया, उनका राजीनामा हो गया।
इधर गाली देने से रोका ..उधर धारदार चाकू दिल के पार हो गया इसके बाद शिमला सूर्यनगर स्थित उसके मकान पर रहने आ गई। 27 नवम्बर की रात नंदसिंह दो जनों के साथ बाइक से आया और उसके साथ मारपीट की। 28 को सुबह नंदसिंह और उसका भाई शम्भुसिंह घर में हथियार लेकर आए। दोनों ने शिमला और बच्चों को नीचे पटक लिया। पति ने उसकी नाक काट दी। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायाधीश ने सोमवार को गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास और 110500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।