युवाओं की नसों में घोलना चाहते थे जहर, अब भुगतेंगे ऐसी सजा...
डोडा चूरा तस्कर को 5 वर्ष का कठोर कारावास, 20 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित

कोटा. एनडीपीएस न्यायालय की विशिष्ट न्यायाधीश अनुपमा राजीव बिजलानी ने डोडा चूरा तस्कर को 5 साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि 15 सितम्बर 2017 को जीआरपी थानाधिकारी गंगासहाय शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ प्लेटफॉर्म नम्बर एक पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुसाफिर खाने के पास एक पिलर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था।
शक होने पर उसकी तलाशी ली तो उसके बैग से 10 किलो डोडा चूरा मिला, पुलिस ने डोडा चूरा बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पूछताछ में उसने अपना नाम शामगढ़ के आमली गांव निवासी श्याम सिंह बताया।
उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि यह माल वह आमली निवासी मनोहर पंडित से लाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर श्याम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मनोहरलाल के गिरफ्तार नहीं होने पर उसे मफरूर घोषित कर उसका स्थाई वारंट जारी किया गया।
पुलिस ने 27 जुलाई 2019 को मनोहर को गिरफ्तार किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। न्यायालय ने इस प्रकरण में मनोहर सिंह को दोषी करार दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया।
एनडीपीएस न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए श्याम सिंह को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया, वहीं मनोहरलाल को बरी कर दिया।
डोडा तस्कर को 6 साल का कठोर कारावास
डोडा चूरा तस्कर को एनडीपीएस न्यायालय की विशिष्ट न्यायाधीश अनुपमा राजीव बिजलानी ने 6 साल के कठोर कारावास व 30 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार निर्भय ने बताया कि 28 मई 2018 को जीआरपी थानाधिकारी गंगासहाय शर्मा प्लेटफार्म नम्बर एक पर गश्त कर रहे थे, तभी वहां देहरादून एक्सप्रेस आकर रुकी।
जनरल डिब्बे को चेक करने के दौरान एक व्यक्ति पर शक होने पर उसकी तलाशी ली गई। उस व्यक्ति के पास ट्रॉली बेग से 14 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। उससे पूछताछ में उसने अपना नाम बलवंत सिंह निवासी खेकड़ावास थाना गोपालगढ़ भरतपुर बताया।
पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। बलवंत के साथ एक व्यक्ति मान सिंह भी था। न्यायालय ने इस मामले में बुधवार को बलवंत सिंह को 6 साल के कारावास व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि मानसिंह के फरार होने के कारण उसके खिलाफ जांच पेडिंग रखी गई है।
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