scriptमृत्युभोज का आयोजन करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार | 6 accused arrested for organizing death row | Patrika News

मृत्युभोज का आयोजन करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

locationकोटाPublished: May 12, 2021 08:42:32 pm

Submitted by:

shailendra tiwari

अनन्तपुरा थाना पुलिस की कार्रवाई
भोजन सामग्री व टेंट का सामान किया जप्त

मृत्युभोज का आयोजन करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

मृत्युभोज का आयोजन करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

कोटा. देश सहित प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना महामारी व लॉकडाउन की गाइड लाइन के अनुसार किसी भी तरह के सामूहिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद लोगो कोरोना महामारी को हल्के में ले रहे है और गाइड लाइन को तोडऩे से नहीं चूक रहे।
कोटा में गाइड लाइन की अवहेलना का मामला सामने आया। अनन्तपुरा थाना पुलिस ने बुधवार को बंधा धर्मपुरा में मृत्युभोज का आयोजन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन सभी पर महामारी अधिनियम व राजस्थान मृत्युभोज अधिनियम 1960 में मामला दर्ज कर लिया।
एएसपी प्रवीण जैन ने बताया कि सूचना मिली कि बंधा धर्मपुरा गांव में बुधवार को मृत्युभोज का आयोजन होने जा रहा है। सूचना पर वृत्ताधिकारी मुकुल शर्मा व थानाधिकारी अनन्तपुरा पुष्पेन्द्र झांझडिय़ा मय टीम गांव पहुंचे तो देवनारायण मंदिर प्रांगण में मृतका गोकली देवी गुर्जर के पुत्र मृत्युभोज की तैयारी कर रहे थे। मौके पर टेंट लगाया जा रहा था। हलवाई खाने की तैयारी कर रहा था। करीब 500 से 700 लोगों के खाने की तैयारी चल रही थी। पुलिस ने भोजन सामग्री बर्तन व टेंट का सामान जब्त कर लिया। वहीं कच्ची सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।
इन लोगों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने कोरोना गाइड लाइन व लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए मृत्युभोज के आयोजन कर्ता व आयोजन में सहयोग करने वाले हलवाई, टेंट हाउस वाले सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मृतका का पुत्र बंधा निवासी भंवरलाल गुर्जर (70) व हनुमान गुर्जर (23), अजमेर जिले के नसीराबाद थाना क्षेत्र के ढाल गांव निवासी जयराम गुर्जर (58), महावीर नगर थाना क्षेत्र के हरिओम नगर कच्ची बस्ती निवासी गोकुल शर्मा (42) व सुरेश राठौर (30), बारां जिले के हरनावदाशाहजी निवासी हरिशंकर कुशवाह (40) को धारा 3/4 व 188, 269, 270 भादस व 5 महामारी अधिनियम 2020 एवं 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में मामला दर्ज किया गया है। वहीं टेंट हाउस को सीज करने की कार्रवाई अलग से की जाएगी।
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