बहला फुसलाकर किशोरी को ले गया और फिर...अब भुगतेगा ये सजा
2 साल का कारावास, 5 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित

कोटा. पोक्सो न्यायालय क्रम संख्या एक के पीठासीन अधिकारी अशोक चौधरी ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी को 2 साल का कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस ने बताया कि 21 मार्च 2018 को पीडि़ता ने न्यायालय में परिवाद पेश किया कि वह ससुराल वालों के परेशान करने के कारण कोटा में रिश्तेदारों के निकट रहने लगी। जहां उसकी बहन का लड़का उसके पीछे से उसके घर आता-जाता था। वह उसकी किशोरी लड़की को बहला-फुसलाकर 14 अक्टूबर 2018 को मकान से ले गया। इस मामले में उसने पुलिस को शिकायत दी।
रेलवे कॉलोनी पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने जांच के बाद तुल्लापुृरा की हरिजन बस्ती निवासी सूरज उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया, विशिष्ट लोक अभियोजक प्रेम नारायण नामदेव ने अभियोजक पक्ष की ओर से 7 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए 2 साल की कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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