महावीर नगर थाना क्षेत्र की संतोषी नगर कच्ची बस्ती निवासी पीडि़त अभिकरण ने घटना के बाद एमबीएस चिकित्सालय में पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया कि वह 20 मार्च 2016 को जीएडी सर्किल पर स्थित उसकी गुमटी को बंद कर घर जाने के लिए बाइक की ओर जा रहा था।
इसी दौरान कोटा के रायपुरा निवासी नितिन माथुर, बोरखेड़ा निवासी दिव्यांशु उर्फ दीपू, दादाबाड़ी उडिय़ा बस्ती निवासी तुलसी यादव, बोरखेड़ा निवासी कपिल टांक व आरकेपुरम थाना क्षेत्र के गांव रोजड़ी निवासी महेश बैरवा ने पीछे से आकर उस पर चाकूओं व अन्य हथियारों से हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद वे वहां से भाग निकले।
लोगों ने उसे उपचार के लिए एमबीएस चिकित्सालय में भर्ती करवाया। इस मामले में पुलिस ने मामले का अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने 10 गवाहों के बयान के आधार पर कोटा के रायपुरा निवासी नितिन माथुर, बोरखेड़ा निवासी दिव्यांशु उर्फ दीपू, दादाबाड़ी उडिय़ा बस्ती निवासी तुलसी यादव व बोरखेड़ा निवासी कपिल टांक को पांच-पांच वर्ष के कारावास व 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जबकि आरकेपुरम थाना क्षेत्र के गांव रोजड़ी निवासी महेश बैरवा को बरी कर दिया। न्यायाधीश शहनाज परवीन ने अर्थदंड की राशि 2 लाख रुपए में 1 लाख 20 हजार रुपए पीडि़त को भुगतान करने के आदेश दिए।