रमनदीप का कहना है कि वार्ड 23 में एक अंग्रेजी शराब ठेका नगरपालिका कार्यालय के सामने व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के निकट संचालित है। एक देशी शराब ठेका भी उसी स्थान के निकट संचालित है जो आबकारी नियमों के विरुद्ध है। पूर्व में भी पार्षद जसविन्दर सिंह ने विद्यालय के समीप आबकारी नियमों के विरुद्ध शराब की दुकानें संचालित होने की शिकायत की थी। पार्षद राजू राठौर द्वारा भी इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई गई है।
पार्षदों का कहना है कि नियमानुसार विद्यालय के 200 मीटर की दूरी तक शराब ठेके संचालित नहीं किए जा सकते। यादव मोहल्ला देसी शराब ठेका व अंगे्रजी शराब की दुकान विद्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर चल रही है। कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन द्वारा इस मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी की शिकायत लेकर वह थाने पहुंचा था।
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शराब पीकर उत्पात मचाने पर किया गिरफ्तार रमनदीप सिंह को शराब पीकर उत्पात मचाने के मामले में 60 पुलिस एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। मारपीट का आरोप बेबुनियाद है। – धर्मेन्द्र शर्मा, थानाधिकारी रामगंजमंडी