कोटा में आयकर रेड , कच्ची पर्चियां खोलेगी लेन देन का राज, नेताओ में
मची खलबली..Pऔर R के नाम काली कमाई का खुलेगा राज किशोरी से बलात्कार के मामले में आरोपी को 11 वर्ष का कारावास
मची खलबली..Pऔर R के नाम काली कमाई का खुलेगा राज किशोरी से बलात्कार के मामले में आरोपी को 11 वर्ष का कारावास
कोटा. पोस्को विशिष्ट न्यायालय क्रम संख्या 2 ने गुरुवार को बलात्कार के करीब 3 वर्ष पुराने मामले में आरोपी को 11 वर्ष के साधारण कारावास और 55,000 के अर्थदंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछावा ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने 19 मई 2016 को गुमानपुरा थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि करीब 2 माह पूर्व वह और उसकी पत्नी सामाजिक कार्य से गांव गए थे। इस दौरान उनका बेटा व बेटी घर पर रात को सो रहे थे। इसी दौरान उनके पड़ोसी छावनी रामचंद्रपुरा निवासी ओमप्रकाश मेघवाल उनकी जन्म से मंदबुद्धि 16 वर्षीय बेटी का मुंह दबाकर उसे दूसरे कमरे में ले गया और उससे बलात्कार किया। जिससे वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होने पर परिजनों को मामले का पता चला। इस पर उन्होंने बेटी से पूछताछ की। तो उसने बताया कि ओमप्रकाश ने उससे बलात्कार किया। प्रकरण में पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच की। जिसमें आरोपी को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ 13 जुलाई 2016 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। इस मामले में 13 गवाहों के बयान लेख बंद किए गए। जिस आधार पर गुरुवार को विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी को 11 वर्ष के साधारण कारावास व 55,000 के अर्थदंड से दंडित किया।