कोटा

वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल, अब भुगतेगा कठोर सजा

बलात्कार के तीन आरोपियों को अदालत ने सुनाई सजा

कोटाMar 04, 2021 / 01:03 pm

Ranjeet singh solanki

वीडिया बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल, अब भुगतेगा कठोर सजा

कोटा. पोक्सो न्यायालय ने दो अलग-अलग बलात्कार के मामले में तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। एक मामले में आरोपी नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर घर से ले गया और बलात्कार करने के बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा था। पोक्सो न्यायालय क्रम एक ने किशोरी को बहला-फु सलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी को चार वर्ष के कारावास व 12 हजार जुर्माने से दंडित किया, जबकि एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रेमनारायण नामदेव ने बताया कि 4 नवम्बर 2017 को फ रियादी ने एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 अक्टूबर 2017 को उसकी बेटी घर से गायब हो गई थी। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के दौरान बालिका को दस्तयाब किया एवं आरोपी सूरत सिंह निवासी धामंदा खुर्द जिला झालावाड़ हाल मंडाना एवं राम सिंह को गिरफ्तार किया। इस प्रकरण में न्यायालय ने सूरत सिंह को 4 वर्ष के कारावास व 12 हजार जुर्माने से दंडित किया है, जबकि रामसिंह को बरी कर दिया है। उधर, न्यायालय पोक्सो क्रम तीन ने नाबालिग बालिका से बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि 20 अगस्त 2018 को फ रियादी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी रेहान 1 अगस्त 2018 को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। शहर के एक थाने में इसकी रिपोर्ट दी थी और पुलिस ने उसकी बेटी को आरोपी के घर से बरामद कर लिया था, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था। इसके चलते आरोपी ने उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया और वीडिया बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। बाद में डिप्टी स्तर पर जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद आरोपी को सजा से दंडित किया है।
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