विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि भीमगंजमंडी थाना क्षेत्र निवासी एक सर्राफा व्यवसायी के घर में 31 जनवरी 19 की शाम को पुराना नौकर बूंदी जिले के बड़ी तीरथ गांव निवासी मस्तराम मीणा (30) साथी लोकेश मीणा (20) के साथ आया। दोनों आरोपी मां-बेटी की नृशंस हत्या कर घर से जेवर, नकदी लूटकर फरार हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेटी से बलात्कार की भी पुष्टि हुई। इस पर पुलिस ने हत्या, बलात्कार, लूट में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
जांच में दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए भीमगंजमंडी पुलिस के तत्कालीन जांच अधिकारी निरीक्षक श्रीचंद ने केस ऑफिसर्स स्कीम के तहत महिला उत्पीडऩ न्यायालय क्रम संख्या 1 में 12 अपे्रल 2019 को चालान प्रस्तुत कर दिया। बाद में मामले को पोक्सो न्यायालय क्रम संख्या -4 में स्थानान्तरित कर दिया गया। इस मामले में न्यायालय ने फास्ट ट्रायल की। विशिष्ट लोक अभियोजक ने 48 गवाहों के बयान दर्ज करवाए।
न्यायालय ने मंगलवार सुबह सुनवाई में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद शाम को न्यायाधीश ने 172 पेज के फैसले में दोनों आरोपियों को फांसी की सजा व 80-80 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में फरियादी की ओर से हरीश शर्मा व मनु शर्मा ने पैरवी की। आरोपियों की ओर से लीगल एड के तहत मनोज चाचोरिया ने पैरवी की।
आरोपियों से घर से मिला था लूट का माल
पुलिस ने बताया कि 4 फरवरी 2019 को लोकेश के घर से सोने चांदी के जेवरात व 10 लाख रुपए तथा मस्तराम के घर से सोने-चांदी के जेवरात व 11 लाख 70 हजार रुपए बरामद किए गए।