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पतंगबाजी सावधान ! अब चाइनीज मांझा मिला तो हो सकती है जेल…

locationकोटाPublished: Dec 18, 2018 02:10:19 pm

Submitted by:

Suraksha Rajora

चायनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Chinese maanjhe kee bikree par rok dhara 144 lagu nagar nigam Action

पतंगबाजी सावधान ! अब चाइनीज मांझा मिला तो हो सकती है जेल…

कोटा. नगर निगम की ओर से प्रतिबंधित चायनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त जुगलकिशोर मीना ने अतिक्रमण निरोधक प्रभारी बृजमोहन सिंघल व अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास के नेतृत्व में दस्ते का गठन कर कार्यवाही के निर्देश दिए है ।
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आप को बता दे की चाइनीज मांझा की वहज से हाल ही में एक युवक की गर्दन कट गई थी उसके बाद जिला कलक्टर ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए जिले में चायनीज मांझे के उपयोग से हो रही दुघर्टनाओं को गंभीरता से लेते हुए डीएम गौरव गोयल ने 31 जनवरी तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चायनीज मांझे का उपयोग करते पाए जाने अथवा भंडारण पर आईपीसी की धारा 144 के तहत सजा का प्रावधान होगा।
डीएम के आदेश के अनुसार जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में कार्रवाई करेंगे। नगर निगम क्षेत्र में सभी उपायुक्त भी अपने क्षेत्रों में जांच कर कार्रवाई के लिए अधिकृत होंगे। डीएम ने जिले के सभी थानाधिकारियों को चायनीज मांझे का उपयोग रोकने के लिए जांच कर दोषी व्यक्तियों, भंडारण या बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। चायनीज मांझे के कारण आए दिन पक्षी भी घायल हो रहे हैं।
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उधर भाजपा पार्षदों ने आयुक्त जुगलकिशोर मीणा को ज्ञापन देकर चायनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा मांझा जब्त करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तीन दिन में कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा पार्षद आंदोलन करेंगे। पार्षद महेश गौतम लल्ली, देवेन्द्र चौधरी, रेखा लखेरा व कार्यकर्ताओं ने आयुक्त को बताया कि चायनीज मांझे के कारण अब तक कई लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं। इसके बेचने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इसका प्रचलन और बढ़ेगा। अत: पिछले सालों की तरह विशेष टीमों का गठन कर जब्ती कार्रवाई की जाए।
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