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आप को बता दे की चाइनीज मांझा की वहज से हाल ही में एक युवक की गर्दन कट गई थी उसके बाद जिला कलक्टर ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए जिले में चायनीज मांझे के उपयोग से हो रही दुघर्टनाओं को गंभीरता से लेते हुए डीएम गौरव गोयल ने 31 जनवरी तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चायनीज मांझे का उपयोग करते पाए जाने अथवा भंडारण पर आईपीसी की धारा 144 के तहत सजा का प्रावधान होगा। डीएम के आदेश के अनुसार जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में कार्रवाई करेंगे। नगर निगम क्षेत्र में सभी उपायुक्त भी अपने क्षेत्रों में जांच कर कार्रवाई के लिए अधिकृत होंगे। डीएम ने जिले के सभी थानाधिकारियों को चायनीज मांझे का उपयोग रोकने के लिए जांच कर दोषी व्यक्तियों, भंडारण या बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। चायनीज मांझे के कारण आए दिन पक्षी भी घायल हो रहे हैं।
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