#Swineflu: यहां 4 महीने में 4 रोगी स्वाइन फ्लु पॉजीटिव, 2 की मौत इस समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कड़े कदम उठाते हुए इन सभी ठेला, थडि़यों व खाद्य पदार्थों वाली स्थाई दुकानों के दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। अब इन सभी को अपने यहां 40-40 लीटर के दो कचरा पात्र रखने होंगे। एक कचरा पात्र लाल व दूसरा हरे रंग का होगा। अपनी दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को खाद्य पदार्थ खाने के बाद अपशिष्ट व कागज आदि का कचरा इन कचरा पात्रों में डलवाना होगा। जब तक डोर-टू-डोर कचरा परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होती तब तक इन पात्रों में भरा कचरा अपने आसपास स्थित कचरा प्वाइंट पर डालना होगा।
महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष के पति ने किया खुदकुशी का प्रयास रोजाना होगा निरीक्षण उपायुक्त राजेश डागा के अनुसार, नगर निगम की टीमें प्रतिदिन बाजारों में निरीक्षण करेगी। टीम को यदि वहां दो कचरा पात्र नजर नहीं आए या आसपास कचरा फैला मिला तो स्थाई दुकानदारों के खिलाफ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत जुर्माना किया जाएगा। अस्थाई रूप से लगने वाले चाय के ठेले, कचौड़ी-पकौड़ी या पोहा के ठेलों, फास्ट फूड के ठेलों या थडि़यों के आसपास खाद्य कचरा मिला तो इन ठेलों व थडि़यों को मौके से हटा दिया जाएगा।