थर्मल में फिर दिखा तेंदुआ, कर्मचारियों में हड़कंप कैलाशपुरी कुन्हाड़ी निवासी एडवोकेट अशोक चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक दक्षिण अदालत में पेश परिवाद में कहा कि उन्होंने 31 जुलाई को दिल्ली में एक बयान दिया। जिसमें कहा कि चालीस लाख गैर भारतीय बांगलादेशी घुसपेठियों को देश से निकालने की कार्यवाही केन्द्र सरकार द्वारा की गई तो भारत में गृहयुद्ध शुरु हो जाएगा। इसी तरह की कार्यवाही यदि सरकार ने पश्चिम बंगाल में की तो केन्द्र सरकार को ग़्ाभाीर परिणाम भुगतने होंगे। परिवाद में कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह का बयान देना गम्भीर प्रकृति का अपराध है। उनका यह बयान राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है।
एमबीएस: कतारों में लम्बा इंतजार, गश खाकर गिरी रोगी एडवोकेट चौधरी ने परिवाद में कहा कि उन्होंऩे ममता बनर्जी का यह बयान अपने घर पर टीवी चैनलों में सुना था। उनके खिलाफ अदालत को आईपीसी की धारा 124 ए, 500, 501 व 505में प्रसंज्ञान लेकर उनके आपराधिक कृत्य के लिए दंडित किया जाए। एडवोकेट चौधरी ने बताया कि इस मामले में 6 अगस्त को सुनवाई होगी।