scriptबड़ी खबर : कोटा में एक और दवा व्यापारी के यहां 1.20 करोड़ कैप्सूल की खेप पकड़ी | consignment of 1.20 crore capsules was caught at the drug dealer | Patrika News

बड़ी खबर : कोटा में एक और दवा व्यापारी के यहां 1.20 करोड़ कैप्सूल की खेप पकड़ी

locationकोटाPublished: Nov 03, 2019 06:36:22 pm

Submitted by:

Dhirendra

Big action : औषधि नियंत्रक विभाग की दूसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई, 1200 किलो माल किया फ्रीज, लिए सेम्पल

औषधि नियंत्रक विभाग की  कार्रवाई

औषधि नियंत्रक विभाग की कार्रवाई

कोटा. औषधि नियंत्रक विभाग (Drug Controller Department) ने रविवार को शहर के कुन्हाड़ी इलाके में कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 20 लाख कैप्सूल के खोल की खेप पकड़ी। विभाग की दूसरे दिन अवैध दवा व्यापार पर बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले शुक्रवार को 30 लाख कैप्सूल के खोल बरामद किए थे।
औषधि नियंत्रक अधिकारी प्रहलाद मीणा ने बताया कि राजस्थान औषधी नियंत्रक राजाराम शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। नांता रोड सुभाष नगर स्थित एक मकान में यह खोल रखे थे। ये मकान व्यापारी दिनेश गुर्जर का है। उसके पास ड्रग लाइसेंस तो मिला, लेकिन इन कैप्सूल खोल के बिल उसके पास नहीं मिले। औषधि अधिकारी ने बताया कि तुलाई में यह माल 1200 किलो निकला। कुल 1 करोड़ 20 लाख कैप्सूल हैं। फिलहाल इस माल को 20 दिन के लिए फ्रीज किया है। यदि व्यापारी बीस दिन बाद खरीद के बिल पेश नहीं करता तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। कार्रवाई में सहायक औषधि अधिकारी संदीप, रोहिताश नागर, योगेश कुमार, निशांत बघेरवाल शामिल थे।
read more : जस्टिस माहेश्वरी ने पूछे सवाल तो बगलें झांकने लगे अधिकारी….

24 अक्टूबर को ही लिया लाइसेंस

व्यापारी दिनेश गुर्जर से पूछताछ में बताया कि वह पहले माइनिंग का काम करता था। कुछ दिनों पहले ही मकान किराए से लिया है। उसके बाद 24 अक्टूबर को दवा का लाइसेंस लिया। औषधि अधिकारी के अनुसार, एक सप्ताह पहले दवा व्यापारी ने लाइसेंस लिया और इतने कम समय में इतनी बड़ी कैप्सूल की खेप बरामद होने पर अंदेशा है। यह माल लाइसेंस लेने से पहले ही खरीदा होगा, जो कि पूरी तरह से अवैध है, फिर भी मामले की जांच की जा रही है।
Read more : वह सामने आई तो कांप उठा दिल, होश उड़ाकर पल भर में हो गई ओझल…देखिये टी-39 के दीदार…

जांच के लिए भेजेंगे सेम्पल

टीम ने बताया कि कैप्सूल के खोल अलग-अलग रंग के हैं। इनमें से छह सेम्पल जांच के लिए हैं। इन्हें प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे जाएंगे। जांच में यदि ये सेम्पल फेल होते हैं तो व्यापारी के विरुद्ध ड्रग कंट्रोल एक्ट (Drug Control Act ) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो