अंतर जिला परिवहन की अनुमति के निर्देश प्रमुख शासन सचिव ने राज्य के सभी जिला कलक्टर्स को गेहूं की फ सल कटाई के लिए कम्बाइन हार्वेस्टरों के अंतरजिला परिवहन की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। हार्वेस्टरों के संचालन के लिए जिले से लक्षित जिले के लिए पास जारी किए जा सकते हैं। फसल कटाई में मशीन का अधिक प्रयोग तथा मानव श्रमिकों का कम नियोजन कोविड.19 के संक्रमण को कम करने में भी मददगार है। हार्वेस्टर के ड्राइवर, क्लीनर,ए हैल्पर आदि का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए पूरा रिकॉर्ड संधारित करने के निर्देश दिए हैं।
पत्रिका ने उठाया था मुद्दा लॉक डाउन के दौरान मशीनें नहीं आने का मसला हाल में पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद किसान संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने भी किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाई थी। इसके बाद उच्च स्तर पर पंजाब से मशीनें आने की अनुमति की प्रक्रिया शुरू हुई।