सुरक्षित तरीके से दफनाया गया कोरोना पॉजीटिव का शव, परिजनों को दूर रखा उन्हें पाबंद किया जाए कि सामाजिक दूरी के नियमों की पालना नहीं होने पर उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। कोराना संक्रमण से बचाव के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने ये आदेश जारी किए हैं। जिला कलक्टर ओम कसेरा ने बताया कि हर कार्य में संक्रमण से बचाव के उपायों का ध्यान और बेहत सतर्कता रखना आवश्यक है।