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खाद्य सामग्री वितरण के दौरान फोटो, सेल्फी लेने पर रोक

locationकोटाPublished: Apr 08, 2020 12:53:11 am

Submitted by:

Jaggo Singh Dhaker

जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने जारी किए आदेश
 

कोटा. जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलक्टर ओम कसेरा ने सूखी सामग्री और भोजन के पैकेट वितरण के दौरान सामाजिक दूरी की पालना सख्ती से करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। एनजीओ, भामाशाह दानदाताओं के माध्यम से खाद्य सामग्री वितरण के दौरान सेल्फी और फोटोग्राफी किए जाने पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाए।
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उन्हें पाबंद किया जाए कि सामाजिक दूरी के नियमों की पालना नहीं होने पर उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। कोराना संक्रमण से बचाव के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने ये आदेश जारी किए हैं। जिला कलक्टर ओम कसेरा ने बताया कि हर कार्य में संक्रमण से बचाव के उपायों का ध्यान और बेहत सतर्कता रखना आवश्यक है।
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