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कोटा में कोरोना जोखिम बढ़ा, 16 नए पॉजिटिव आए

locationकोटाPublished: Jun 29, 2020 08:16:45 pm

Submitted by:

Jaggo Singh Dhaker

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना कुन्हाड़ी में स्थित हनुमानगढ़ी, कुन्हाड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र तेजाजी मंदिर हनुमानगढ़ी से रामजानकी बाई के मकान हनुमानगढ़ी तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर किया है।

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कोटा. कोटा शहर में लॉकडाउन खुलने के साथ ही लोगों की आवाजाही बाहर बढ़ी है। पिछले पांच दिनों में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। जिले में सोमवार को कोरोना पॉजिटिव के 16 नए केस सामने आए हैं। अब तक कोरोना पॉजिटिव के केस 656 हो गए हैं।
मेडिकल कॉलेज के नियंत्रण डॉ. विजय सरदाना ने बताया कि सोमवार को आए पॉजिटिव में 12, 18, 19 और 47 वर्षीय पुरुष एवं 17 वर्षीय महिला निवासी चम्बल कॉलोनी, 32 एवं 65 वर्षीय महिलाएं निवासी सकतपुरा, 43 वर्षीय पुरुष निवासी महावीर नगर विस्तार, 40 वर्षीय महिला निवासी संजय नगर, 22 वर्षीय पुरुष एवं 11 व 32 वर्षीय महिलाएं निवासी नंदा की बाड़ी, 27 वर्षीय पुरुष निवासी कंसुआ, 30 वर्षीय पुरुष निवासी इंदिरा गांधा नगर, 27 वर्षीय पुरुष निवासी छावनी और 35 वर्षीय महिला निवासी आर.के.पुरम शामिल हैं। कोरोना संक्रमण को देखते शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कफ्र्यू की निषेधाज्ञा लागू की गई है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना उद्योग नगर में कैम्पस प्रोडेक्ट प्राइवेट के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में कफ्र्यू लगाने के आदेश दिए हैं। कैम्पस प्रोडेक्ट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री से दक्षिण दिशा में भदौरिया इंडस्ट्री तक, पश्चिम दिशा में महाकाली उद्योग तक और पूर्व दिशा में खटूवाला इण्डस्ट्री तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है।
थाना कुन्हाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों में भी कफ्र्यू लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना कुन्हाड़ी में स्थित हनुमानगढ़ी, कुन्हाड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र तेजाजी मंदिर हनुमानगढ़ी से रामजानकी बाई के मकान हनुमानगढ़ी तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर किया है। यहां दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून सुबह 6 बजे तक कफ्र्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
यहां 30 जून तक बढ़ाया कफ्र्यू

थाना भीमगंजमण्डी में स्थित 128 सिविल लाइन मॉडल टाउन, थाना बोरखेड़ा में फ्लेट नम्बर 802 सीसीएच बिल्डिंग, बजरंग नगर और थाना महावीर नगर में मकान नम्बर 1182, महावीर नगर-2 के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में 30 जून सुबह 6 बजे तक कफ्र्यू बढ़ाया गया है।

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