न्यायालय ने आदेश में लिखा कि जब्ती अधिकारी कालूराम वर्मा एवं केस से संबंधित सभी पुलिसकर्मियों द्वारा उनके न्यायालय में बड़े उपेक्षापूर्ण ढंग से बयान दिए गए हैं। इसके कारण एनडीपीएस एक्ट के अत्यंत गंभीर प्रकरण में आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। यह आदेश न्यायालय NDPS court की विशिष्ट न्यायाधीश अनुपमा राजीव बिजलानी ने दिए।
11 नवम्बर 2016 को महावीर नगर के तत्कालीन थानाधिकारी कालूराम वर्मा व अन्य पुलिसकर्मियों ने बालाजी मार्केट मेन रोड पर नाकेबंदी व चेकिंग के दौरान मप्र के मंदसौर जिले के नारगढ़ निवासी गोपालसिंह उर्फ बंटी व नीमच निवासी प्रहलाद राज की तलाशी ली। इसमें गोपाल सिंह के थैले से 1 किलो 570 ग्राम डोडा चूरा व प्रहलाद राज के थैले से 9 ग्राम स्मैक बरामद की।