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चिलम पीने से रोका तो दुकान में घुसकर किया जानलेवा हमला, कोर्ट ने आरोपितों को पहुंचाया सलाखों के पीछे

locationकोटाPublished: Feb 05, 2018 10:08:52 pm

Submitted by:

​Zuber Khan

कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में 5 साल पहले दुकान में घुसकर एक जने से मारपीट करने के 4 आरोपितों को अदालत ने सोमवार को 3-3 साल कठोर कैद की सजा से दंडित किया।

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कोटा . कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में 5 साल पहले दुकान में घुसकर एक जने से मारपीट करने के 4 आरोपितों को अदालत ने सोमवार को 3-3 साल कठोर कैद की सजा व 11-11 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। अशोक सेन ने 16 अप्रेल 2013 को कुन्हाड़ी थाने में रिपोर्ट दी कि वह रात को करीब 8 बजे बूंदी रोड स्थित दुकान पर बैठा था। वहां उसी समय एक ऑटो में शाहिद उर्फ बल्ला व बुन्दू उर्फ समीर समेत 3-4 जने आए। उस पर सरिये व लकड़ी के हमला कर दिया। उसके हाथ, पैर व सिर में गम्भीर चोट लगी।
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अशोक ने रिपोर्ट में पुलिस को बताया था कि एक दिन पहले उसने इन सभी को दुकान पर चिलम पीने से मना किया था। इसी कारण उस पर जानलेवा हमला किया गया। इस पर पुलिस ने बालिता रोड बापू कॉलोनी निवासी आरोपित शाहिद, बुन्दू, शानू और नारायण शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एडीजे क्रम दो अदालत ने चारों आरोपितों को दुकान में घुसकर मारपीट करने का दोषी मानते हुए 3-3 साल कठोर कैद व 11-11 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
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दो अफीम तस्करों को 20-20 साल कठोर कैद

अनंतपुरा थाना क्षेत्र में करीब दो साल पहले साढ़े 8 किलो अफीम समेत गिरफ्तार दो तस्करों को अदालत ने सोमवार को 20-20 साल कठोर कैद व 2-2 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। अनंतपुरा थाने के तत्कालीन थानाधिकारी अमरसिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस ने 5 फरवरी 2016 को झालावाड़ रोड पर नाकाबंदी के दौरान जगपुरा पुलिस चौकी के पास से एक ट्रक को रोका था। तलाशी लेने पर उसमें पपीते के बीच छिपाकर रखी गई साढ़े 8 किलो अफीम बरामद की गई थी। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक झालावाड़ जिले के खानपुर निवासी युसूफ बेग व खलासी मध्यप्रदेश के राजगढ़ स्थित वामोर जागीर निवासी मोहम्मद मुकीम खान को पकड़ा था। दोनों रायपुर से जयपुर जा रहे थे।
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पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक संजीव विजय ने बताया कि एनडीपीएस अदालत के न्यायाधीश माधवी दिनकर ने दोनों तस्करों युसुफ व मुकीम को दोषी पाए जाने पर 20-20 साल कठोर कैद की सजा से दंडित किया है। साथ ही, दोनों पर 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 1-1 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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