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दो गांजा तस्करों को मिली ऐसी सजा…

locationअहमदाबादPublished: Mar 16, 2017 10:12:00 pm

Submitted by:

shailendra tiwari

अनंतपुरा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार दो गांजा तस्करों को अदालत ने गुरुवार को 12-12 साल कठोर कैद की सजा व 1-1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

 21 किलो गांजे के साथ किया था गिरफ्तार

अनंतपुरा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार दो गांजा तस्करों को अदालत ने गुरुवार को 12-12 साल कठोर कैद की सजा व 1-1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। अनंतपुरा पुलिस ने 5 जून 2015 को नाकाबंदी के दौरान झालावाड़ की तरफ से आ रही एक कार को रोका था।
इसकी तलाशी लेने पर उसमें प्लास्टिक के कट्टे में रखा 21 किलो अवैध गांजा जब्त किया था। पुलिस ने मौके से के.पाटन निवासी सुनील उर्फ गोलू पांचाल व तालेड़ा के प्रताप नगर निवासी लोकेश मेघवाल को गिरफ्तार किया था। 
पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था। पुलिस पूछताछ में दोनों ने यह गांजा तालेड़ा के नोताड़ा निवासी धीरज कुमार शर्मा से लाना बताया था। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक संजीव विजय ने बताया कि एनडीपीएस अदालत की न्यायाधीश माधवी दिनकर ने सुनील व लोकेश को दोषी पाए जाने पर 12-12 साल कठोर कैद व 1-1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है, जबकि संदेह के लाभ में धीरज को दोषमुक्त कर दिया।

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