दिल्ली-मुंबई राजधानी से मवेशी टकराया, दो घंटे हुई लेट, कोटा में बदला गया इंजन इस मामले में कैथून पुलिस ने आम्र्स एक्ट की धारा 3/25 में मुकदमा दर्ज कर शिवराज सिंह को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान कराए गए। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अवैध हथियार रखने के आरोपी शिवराज को 3 साल का साधारण कारावास एवं 5000 के जुर्माने से दंडित किया है।