कोटा

भारी पड़ा अवैध हथियार रखना, मिली ये सजा

illegal weapons पुलिस ने दो पिस्टल, दो मिस हुए और एक जिंदा कारतूस बरामद किया।

कोटाFeb 03, 2020 / 06:15 pm

Suraksha Rajora

भारी पड़ा अवैध हथियार रखना, मिली ये सजा

कोटा. अवैध हथियार रखने मामले में अदालत ने आरोपी को 3 साल का कारावास एवं 5000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। कैथून थाने के एसआई रामपाल शर्मा 2 जून 2018 को जाप्ते के साथ गश्त पर थे। बस स्टेंड पुलिया के पास पहुंचने पर उन्हें बारा निवासी शिवराज सिंह संदिग्ध अवस्था में घूमता मिला। उसे रोककर जब तलाशी ली गई तो उसके बैग से पुलिस ने दो पिस्टल, दो मिस हुए और एक जिंदा कारतूस बरामद किया।
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इस मामले में कैथून पुलिस ने आम्र्स एक्ट की धारा 3/25 में मुकदमा दर्ज कर शिवराज सिंह को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान कराए गए। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अवैध हथियार रखने के आरोपी शिवराज को 3 साल का साधारण कारावास एवं 5000 के जुर्माने से दंडित किया है।
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