scriptहेलमट और सीट बेल्ट न लगाने व तेज़ गाड़ी भगाने पर कटेगा रु1000 का चालान, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाई तो सीधे रु5000 का फटका | Disobeying traffic rules will result in heavy penalties | Patrika News

हेलमट और सीट बेल्ट न लगाने व तेज़ गाड़ी भगाने पर कटेगा रु1000 का चालान, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाई तो सीधे रु5000 का फटका

locationकोटाPublished: Jul 05, 2019 07:12:12 pm

Submitted by:

Suraksha Rajora

केंद्रीय कैबिनेट ने यातायात नियमो को दी हरी झंडी: 5 से 10 गुना तक बधाई जुर्माना राशि।

Disobeying traffic rules will result in heavy penalties

हेलमट और सीट बेल्ट न लगाने व तेज़ गाड़ी भगाने पर कटेगा रु1000 का चालान। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाई तो सीधे रु5000 का फटका

नए एक्ट से तीन गुना बढ़ेगा यातायात पुलिस का राजस्व-

कोटा. अब सड़क पर यातायात नियमो की अवहेलना करने वालो की खेर नहीं। केंद्रीय कैबिनेट ने यातायात नियमो की अवहेलना करने पर लगने वाली जुर्माना राशि पांच से दस गुना तक बढ़ने वाले इस संशोधित बिल पर स्वीकृति की मुहर लगा दी है। लोकसभा व राज्यसभा में मुहर लगते ही यह एक्ट लागू हो जायगा। इससे अब यातायात के साधारण नियमो की अवहेलना करने पर मोटा फटका लगेगा। मन जा रहा है कि कोटा में इससे यातायात का राजस्व करीब 1 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ से अधिक तक पोहुंच जायगा। साथ ही, यातायात नियमो की पालना के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा।
पुलिस का उद्देश्य दुर्घटनाएं बचाना:

यातायात पुलिस अधिकारीयों का कहना है कि यातायात नियमों की पालना के लिए समझाईश की जाती है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोह यातायात नियमों की पलना करने लगे है , लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग पालना नहीं करते, इनमे युवाओं की संख्या अधिक है। यातायात पुलिस का पेहला उद्देश्य दुर्घटनाओं में कमी लाना व इसमें जाने वाली जानो को बचाना है। जुर्माना राशि यदि बढ़ती है तो ई चालान मचिनो की फंडिंग उस अनुसार कर दी जाएगी। कैमरों से बनने वाले चलन भी उसी अनुसार बनेंगे।
यातायात नियमों की डालें आदत:

यातायात पुलिस अधिकारीयों का कहना है कि वाहनचालकों व लोगों को यातायात नियमों की पलना करनी चाहिए। जुर्माना कम हो या अधिक नियम की पालना कर इससे बचा जा सकता है। दुपहिया पर हेलमेट पहने , चौपहिया पर सीट बेल्ट का उपयोग करें। वाहनों को नियंत्रित गति से चलाएं व वहां क कागजात अपडेट रखे।
कम से कम पांच सौ का लगेगा फटका:
नए मोटर व्हीकल एक्ट में साधारण यातायात नियम का उल्लंघन करने पर अब काम से काम 5 सौ रूपए का जुर्माना तो बिना अनुमति गाडी के अल्ट्रेशन में छेड़छाड़ करने पर एक लाख का जुरमाना प्रस्तावित है।
दुपहिया पर हेलमेट न होने, दो से अधिक सवारी बैठाने पर = 1000 रु.
सीट बेल्ट न होने पर = 1000 रु.
निर्धारित गति से अधिक पर वहन चलने पर = 1000-2000 रु.
सामान्य अपराध = 500-1500 रु.
खतरनाक ड्राइविंग = 1000-5000 रु.
ड्रिंक एंड ड्राइव = 10,000 रु.
गाड़ियों की रेसिंग करते पाए जाने पर = 500-5000 रु.
असुरक्षित तरीके से वहां चलाने पर = 1500-5000 रु.
दुर्घटना की जानकारी न देने पर = 5000 रु.
बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर = 5000 रु.
बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलने पर = 5000-10,000 रु.
बिना लाइसेंस वाले वाहनचालक को गाडी देने पर = 5000 रु.
लाइसेंस समाप्त होने पर वाहन चलाने पर = 10,000
यातायात पुलिसकर्मी का इशारा न मानाने पर = 5000 रु.
रेड लाइट पार करने, गलत दिशा में ओवरटेक करने, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने, गलत दिशा में गाडी चलाने, स्टॉप सिग्नल को पार करने को गंभीर मानते हुए इन सभी के छोटे जुर्माने के स्थान पर 10 हज़ार रूपए का चालान कटेगा।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो