नए मोटर व्हीकल एक्ट में साधारण यातायात नियम का उल्लंघन करने पर अब काम से काम 5 सौ रूपए का जुर्माना तो बिना अनुमति गाडी के अल्ट्रेशन में छेड़छाड़ करने पर एक लाख का जुरमाना प्रस्तावित है।
सीट बेल्ट न होने पर = 1000 रु.
निर्धारित गति से अधिक पर वहन चलने पर = 1000-2000 रु.
सामान्य अपराध = 500-1500 रु.
खतरनाक ड्राइविंग = 1000-5000 रु.
ड्रिंक एंड ड्राइव = 10,000 रु.
गाड़ियों की रेसिंग करते पाए जाने पर = 500-5000 रु.
असुरक्षित तरीके से वहां चलाने पर = 1500-5000 रु.
दुर्घटना की जानकारी न देने पर = 5000 रु.
बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर = 5000 रु.
बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलने पर = 5000-10,000 रु.
बिना लाइसेंस वाले वाहनचालक को गाडी देने पर = 5000 रु.
लाइसेंस समाप्त होने पर वाहन चलाने पर = 10,000
यातायात पुलिसकर्मी का इशारा न मानाने पर = 5000 रु.
रेड लाइट पार करने, गलत दिशा में ओवरटेक करने, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने, गलत दिशा में गाडी चलाने, स्टॉप सिग्नल को पार करने को गंभीर मानते हुए इन सभी के छोटे जुर्माने के स्थान पर 10 हज़ार रूपए का चालान कटेगा।