कोटा

चाकू की नोक पर ससुर ने लूटी बहू की अस्मत, मुंह में ठूंसा कपड़ा फिर दोस्तों ने किया गैंगरेप

झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र में विवाहिता से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

कोटाNov 22, 2019 / 01:32 am

​Zuber Khan

gang rape

पिड़ावा. क्षेत्र में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ( gang rape Case ) पीडि़ता द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए परिवाद के बाद मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र के गांव निवासी विवाहिता ने बताया की ससुर व पति शराब के आदि हैं। 10 जनवरी की रात लगभग 8 बजे के करीब पति, ससुर व दो अन्य व्यक्ति उसके घर के बाहर शराब पी रहे थे। ( Father-in-law raped daughter-in-law ) इस दौरान पति ज्यादा शराब पीने से बेसुध हो गया। मौका देख ससुर सहित रामसिंह व रघुनाथसिंह उसके कमरे में आ गए।
यह भी पढ़ें

रिश्तों का कत्ल: फूफा ने किया बलात्कार, गर्भवती हुई नाबालिग भतीजी



ससुर ने चाकू दिखाकर उससे बलात्कार किया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने भी बलात्कार किया। पीडि़ता द्वारा शोर मचाने का प्रयास करने पर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। वहीं घटनाक्रम के बाद किसी को इसकी जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीडि़ता ने दूसरे दिन पति के होश में आने पर घटना की जानाकरी दी। उसने यकीन नहीं कर उलटे पीडि़ता से मारपीट की। इसके बाद लोक-लज्जा के भय से उसने घटना का जिक्र नहीं किया।

यह भी पढ़ें

रिश्तों का कत्ल: भाई ही बहन से करते रहे गैंगरेप, खामोश रहे इसके लिए अपनाए ये हथकंडे, पढि़ए खौफनाक दास्तां



इसके बाद वह पीहर चली गई, इसके बाद से आरोपी ससुर उसे ससुराल बुलाकर अवैध संबंध बनाने के लिए धमका रहा है। दशहत से पीडि़ता स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज कराने में डर गई। पुलिस अधीक्षक को परिवाद देने के बाद पुलिस ने पीडि़ता की रिपोर्ट पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध गैंगरेप का मामला दर्ज किया। केस की जांच पुलिस उपाधीक्षक कैलाशचंद जाट कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें

लठ मारकर गरीब मजदूर का हाथ तोडऩे वाला हैड कांस्टेबल लाइन हाजिर, एसपी ने शुरू करवाई जांच

पोक्सो एक्ट में 10 साल की सजा
पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश प्रेमप्रकाश गुप्ता ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए एक आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई। लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि अभियुक्त ग्यारसीराम मीणा निवासी दहीखेड़ा को थाना अकलेरा को एक बालिका को भगाने के मामले में दस वर्ष की सजा व 20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में 11 गवाहों व 20 दस्तावेजे के आधार पर सजा सुनाई गई।

संबंधित विषय:

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.