scriptअवैध पोस्टर लगाने पर नयापुरा थाने में मुकदमा दर्ज | fir registered for imposing illegal poster on public property | Patrika News

अवैध पोस्टर लगाने पर नयापुरा थाने में मुकदमा दर्ज

locationकोटाPublished: Aug 02, 2018 09:41:17 pm

Submitted by:

Deepak Sharma

पत्रिका की खबर असर, सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाने वालों पर करें कार्यवाही.जिला कलक्टर

कोटा। जिला कलक्टर गौरव गोयल ने शहर के सार्वजनिक चौराहों व दीवारों पर छात्रसंघ चुनाव एवं विभिन्न संगठनों द्वारा अवैध रूप से पोस्टर व पम्पलेट चस्पा करने को गंभीरता से लेते हुये अधिकारियों को सम्पति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर जुर्माना वसूलने के साथ सम्पति को नुकसान पहुंचाने पर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाने के निर्देश दिये है।

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उन्होंने नगर निगम, नगर विकास न्यास एवं स्मार्ट सिटी लि के अधिकारियों को इस प्रकार के पोस्टरों को सूचीबद्ध कर संबंधित लोगों अथवा संगठनों से जुर्माना वसूलने व कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस में प्राथमिकी दर्ज

सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत इसी प्रकार का मामला जेडीबी कॉलेज के पास कोटा स्मार्ट सिटी लि द्वारा निर्माणाधीन बस शेल्टर पर जेडीबी कॉलेज की छात्रा अंजलि मीणा द्वारा पोस्टर लगा देने पर नयापुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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अधिशाषी अभियंता नरेन्द्र शर्मा ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत बस शेल्टर का निर्माण प्रगति पर है। यहां निरीक्षण के समय जेडीबी कॉलेज की छात्रा अंजलि मीणा के पोस्टर लगे हुये पाये गये। फाईबर की शीट पर पोस्टर लगाने से सम्पति को नुकसान पहुंचा जिसके तहत सम्पति विरूपण अधिनियम 2006 के तहत 431ध्18 धारा में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है
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