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शादी से मना किया तो प्रेमी के घर आकर झूल गई पंखे से ! प्रेमी को हो गई सात साल की कैद

locationकोटाPublished: May 08, 2019 05:34:29 pm

Submitted by:

Suraksha Rajora

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मिली ये सजा !

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शादी से मना किया तो प्रेमी के घर आकर झूल गई पंखे से ! प्रेमी को हो गई सात साल की कैद

कोटा. विशिष्ट लोक अभियोजक नितेन्द्र शर्मा ने बताया कि 17 नवंबर 2017 को फरियादी ललित महावर(34) पुत्र सालूराम निवासी सुभाष नगर ने कुन्हाड़ी थाने में रिपोर्ट दी थी जिसमे बताया कि उसकी बहन कलावती (38) की 12 साल पहले शादी हुई थी। शादी का संबंद्ध बिगड़ने पर पति ने उसे घर वर्ष 2010 में छोड़ दिया था जिसके बाद वह पिता के घर ही रह रही थी। जो कि बैंक के डेली बेसेज पर हेमंत महावर निवासी लाखेरी के साथ जाती थी।
हेमंत महावर से ही बहन कलावती की शादी की बात चल रही थी। कलावती हेमंत से प्रेम करती थी। कलावती सुबह 9 बजे घर से काम के लिए निकली थी शाम को मेरे मोबाइल पर सूचना मिली कि कलावती ने पंखे से लटक कर फंदा लगा लिया । जिसके बाद जब मोके पर गया तो बहन कलावती हेमंत महावर के बजरंग पुरा कमरे में पंखे से लटकी हुई थी। कपड़ो पर लार के निशान थे, पंखे से उसे उतारा तो गर्दन पर लम्बा नीला निशान था। कलावती हेमन्त से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन हेमन्त ने शादी करने से मना कर दिया।
कलावती ने कई बार मरने के लिए कह दिया लेकिन हेमंत कर मना करने से वह मारने पर विवश हुई और उसी के कमरे में जाकर पंखे पर झूल गई । इस मामले में आरोपी हेमंत के खिलाफ धारा 306 में मामला दर्ज हुआ। मामले में 18 नवंबर को आरोपी युवक को गिरफ्तार किया जहां से उसे हिरासत में भेज दिया गया। जिसके बाद आरोपी को जमानत मिल गई।
अनुसंधान के दौरान पुलिस ने हेमन्त को आत्महत्या का दोषी मानते हुए चालान पेश किया था। ट्रायल के दौरान महिला न्यायालय क्रम 2 के पीठा सीन अधिकारी लोकेश शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए 7 साल के कठोर कारावास ओर 10 हजार के अर्थ दण्ड से दंडित किया। मामले में 13 गवाह करवाए गए थे।
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