scriptअपना घर लेने का सुनहरा मौका! 20 से हाउसिंग बोर्ड की ई-ऑक्शन प्रक्रिया | Golden opportunity to take your home with Housing Board's e-auction | Patrika News

अपना घर लेने का सुनहरा मौका! 20 से हाउसिंग बोर्ड की ई-ऑक्शन प्रक्रिया

locationकोटाPublished: Sep 15, 2019 07:00:45 pm

Submitted by:

mukesh gour

प्रदेश में खाली पड़े 9650 आवासों के विक्रय का फैसला

अपना घर लेने का सुनहरा मौका! 20 से हाउसिंग बोर्ड की ई-ऑक्शन प्रक्रिया

अपना घर लेने का सुनहरा मौका! 20 से हाउसिंग बोर्ड की ई-ऑक्शन प्रक्रिया

कोटा. राजस्थान आवासन मंडल की ओर से प्रदेश में खाली पड़े 9650 आवासों के विक्रय के लिए 20 सितम्बर से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। ई-ऑक्शन के माध्यम से ये आवास बेचे जाएंगे। ई-ऑक्शन की जानकारी देने के लिए हैल्पलाइन भी शुरू की जाएगी।
कार्यवाहक आवासन आयुक्त आर.एम. कुरैशी ने बताया कि कोटा वृत्त की विभिन्न योजनाओं में अकलेरा में 300, चौमहला में 211, अंता में 30, बारां में 159, छबड़ा में 343, छीपा बड़ौद में 195, मांगरोल में 239, अटरू में 43, रामगंजमंडी में 30, नैनवां में 109, लाखेरी में 375 और सुनेल में 26 मकानों सहित 2060 मकानों का निस्तारण ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए 590 रुपए पंजीकरण शुल्क जमा कराना होगा, जो वापस देय नहीं होगा।
ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिए पंसद के आवास की कीमत पांच प्रतिशत राशि एडवांस में जमा करानी होगी। सफल आवेदकों को 10 प्रतिशत राशि जमा कराने के लिए 72 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें पांच प्रतिशत एंडवांस में जमा कराई राशि भी शामिल होगी।
असफल आवेदकों की राशि उनके खाते में लौटा दी जाएगी। घरोंदा वर्ग के आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली छूट का भी लाभ ले कसेंगे। आवास आवंटित होने के 60 दिन में शेष राशि जमा करानी होगी। इस योजना के तहत छबड़ा, छीपाबड़ौद, चौमहला और अकलेरा आवासीय योजनाओं में 50 प्रतिशत तक और अन्य योजनाओं में 25 प्रतिशत तक की छूट मिल सकेगी।
न्यास भी ब्याज और शास्ति में देगा छूट
नगर विकास न्यास की ओर से वर्ष 2001 के बाद आवंटित मकानों की राशि जमा कराने में विफल रहे आवेदकों को भी ब्याज और शास्ति में छूट दी जा रही है। न्यास ने ऐसे आवंटियों की सूची तैयार कर ली है। अर्फोडेबल आवासन योजना, मुख्यमंत्री जनआवास योजना, घरोंदा योजना, बॉम्बे योजना, करणी नगर, सावित्रीवाई फूले योजना के कई आवेदक ऐसे हैं, जो आवास या भूखंड आवंटित होने के बाद राशि जमा नहीं करा पाए। इस कारण उनके आवंटन निरस्त हो गए थे, अब ऐसे आवेदकों को राशि जमा कराने पर उनका आवंटन बहाल कर दिया जाएगा।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो