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कोटा

आवासीय के साथ ही व्यावसायिक पट्टे भी देगी सरकार

सरकार की ओर से कई नियमों में शिथिलता प्रदान कर पट्टों के प्रारूप का भी सरलीकरण किया गया है। निकाय स्तर पर एम्पावर कमेटी गठित करके उसे पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने की योजना से स्थानीय स्तर पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकेगा।

कोटाJul 25, 2021 / 12:22 am

Jaggo Singh Dhaker

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कोटा. स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर से आरंभ हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत स्थानीय निकाय क्षेत्रों में 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि आवासीय के साथ ही व्यावसायिक पट्टे भी दिए जाएंगे जो अलग-अलग रंगों के होंगे। धारीवाल के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक पात्र व्यक्तिके पास अपने मकान का पट्टा हो। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों की ओर से अभियान के संबंध में शहरी क्षेत्र का सर्वे कराया जाएगा। एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों का जोनल प्लान बनाकर काम किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से ये सुनिश्चित करने को कहा कि उचित दस्तावेजों के साथ आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पट्टा बने। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कई नियमों में शिथिलता प्रदान कर पट्टों के प्रारूप का भी सरलीकरण किया गया है। निकाय स्तर पर एम्पावर कमेटी गठित करके उसे पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने की योजना से स्थानीय स्तर पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकेगा।
प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 में 5 लाख पट्टे जारी किए गए थे। इस वर्ष के अभियान में रिकॉर्ड 10 लाख से अधिक पट्टों का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक मानवीय संसाधन संविदा पर भी लिए जा सकेंगे। अभियान के कार्य ऑनलाइन होने के कारण नगरीय निकाय के एप में पट्टे को भी जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन कार्य को व्यवस्थित करने के लिए ई-मित्र की तर्ज पर नगर-मित्र का प्रयोग किया जाएगा। नगर मित्र के लिए दक्ष व्यक्ति अपना पंजीयन 30 जुलाई तक करवा सकते हैं।
अभियान के तहत होंगे यह कार्य

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष के अभियान में अपंजीकृत पट्टे अथवा आवटंन पत्र, विक्रय विलेख का पुनर्वेध कर पंजीकरण कराने के कार्य, आवासीय क्षेत्रों अथवा कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के भीतर गैर आवासीय गतिविधियों का नियमितिकरण, ईब्ल्यूएस अथवा एलआईजी के 60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों अथवा आवासों का आवंटन बहाल करना, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, स्वच्छता अभियान के लिए जन जागरूकता एवं विकास कार्य तथा शहर को खुले में शौच मुक्त किए जाने के लिए व्यक्तिगत शौचालय के लिए घरेलू इकाई एवं सामुदायिक शौचालय स्थल का चिन्हीकरण एवं स्वीकृति जारी करना, सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना एवं कनेक्शन किए जाने के कार्य होंगे।

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