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नगर निकायों की तरह अब ग्राम पंचायतें भी वसूल सकेंगी सफाई शुल्क

locationकोटाPublished: Feb 17, 2020 06:35:56 pm

Submitted by:

Dhirendra

गांवों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के लिए उपविधियां बनाई गई है..

ग्राम पंचायतें भी वसूल सकेंगी सफाई शुल्क

ग्राम पंचायतें भी वसूल सकेंगी सफाई शुल्क

सांगोद. नगर निकायों की तरह अब ग्राम पंचायतें भी लोगों से घर-घर कचरा संग्रहण एवं सफाई शुल्क वसूल सकेगी। लेकिन, इसके पहले ग्राम पंचायतों को लोगों को सुविधा उपलब्ध करवानी होगी। उसके बाद ही पंचायतें सुविधा शुल्क व जुर्माना वसूल सकेगी। गांवों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के लिए उपविधियां बनाई गई है।
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उपविधियां लागू होने के बाद ग्राम पंचायत क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट या कचरा फैलाने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, निजी या खुले चौक, पानी के स्त्रोत के आसपास गंदगी फैलाता मिला तो पंचायत प्रशासन संबंधित व्यक्ति से जुर्माना राशि वसूल सकेगी। स्वच्छता को लेकर ग्राम पंचायतों को लोगों से शुल्क वसूलने व जुर्माने का अधिकार दिया गया है। सरकार ने सुविधा शुल्क के साथ जुर्माना राशि का भी निर्धारण किया है।
देनी होगी सुविधाएं
शुल्क वसूली से पहले पंचायत को घर-घर कचरा एकत्र करने के लिए वार्ड में समूचित संसाधन लगाने होंगे। वहीं अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहन में गीले एवं सूखे कचरे के लिए अलग अलग डिब्बे रखने होंगे। सार्वजनिक स्थलों पर भी सफाई की विशेष व्यवस्था करनी होगी। गांवों में गंदगी न फैले इसके लिए जुर्माना प्रावधान को कठोरता से लागू करना होगा। इसके बाद ही ग्राम पंचायतें सफाई शुल्क वसूल सकेगी।
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कचरा संग्रहण शुल्क
आवासीय भवन 10 रुपए, व्यावसायिक प्रतिष्ठान 150, गेस्ट हाउस 200, निजी रेस्टोरेंट 200, होटल व रेस्टोरेंट 500, सरकारी कार्यालय, बैंक, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान से 250 रुपए, क्लीनिक व लैब से 500, हॉस्पिटल 50 बेड तक 1000 रुपए, लघु कुटीर उद्योग से 10 किलोग्राम प्रतिदिन तक 400 रुपए, गोदाम व कोल्ड स्टोर से 800 रुपए, शादी-हॉल, प्रदर्शनी व मेला 3000 वर्ग मीटर तक 1000 रुपए पंचायतें सुविधा शुल्क वसूल सकेगी।
जुर्माना राशि निर्धारित
ग्राम पंचायतों द्वारा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बाद गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना भी लगा सकेगी। इसके लिए नाली में गंदगी डालने पर 100 रुपए, कचरा फैलाने पर प्रतिदिन दुकानदार से 100 रुपए, रेस्टोरेंट मालिक से 200, होटल मालिक, औद्योगिक प्रतिष्ठान, हलवाई व ठेला विक्रेता से भी 200 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 50 रुपए, खुले में नहाने पर ५० तथा शौच करने पर 100 रुपए और गोबर डालने पर २०० रुपए तय किए गए हैं।
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