कोटा

शराब का सुरूर ऐसा, हॉल से नापी दूरी

नियमों को अपने अनुसार तोडऩे मरोडऩे में जुटे आबकारी अधिकारी
 

कोटाJan 26, 2018 / 12:51 am

Dhitendra Kumar

शराब तो भाई शराब है। इसका सुरूर कुछ भी करा सकता है। दूरियां मिटाने और बढ़ाने के फार्मूलों का क्या कहना। एरोड्राम क्षेत्र में धानमंडी गेट के पास फिर खुली शराब की दुकान के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। सिनेमाघर से 200 मीटर की कम दूरी पर यह दुकान फिर से खोल दी गई लेकिन इस दूरी को ‘मेन्टेनÓ करने के लिए विभाग के अफसरों ने ऐड़ी-चोटी एक कर दी। ।
दरअसल, एरोड्राम सर्किल स्थित एक मॉल में द्वितीय तल पर यह सिनेमाघर संचालित है। मॉल गेट से सवा सौ मीटर की दूरी पर ही यह शराब की दुकान फिर खोली गई है। गुरूवार को ‘राजस्थान पत्रिकाÓ में समाचार प्रकाशित होने के बाद आबकारी विभाग के अधिकारी इसे नियम सम्मत बनाने के तर्क गढऩे लग गए। अधिकारियों ने दूरी के नियमों की तकनीकी व्याख्या अपने ही हिसाब से कर दी।

अधिकारियों का कहना है कि इस मॉल के मुख्य द्वार व शराब की दुकान के बीच की दूरी जरूर 200 मीटर से कम है लेकिन सिनेमा हॉल से शराब की दुकान के बीच की दूरी 200 मीटर से अधिक है।
आबकारी निरीक्षक कोटा दक्षिण कहते हैं, राजेन्द्र राणावत सिनेमा घर दूसरी मंजिल पर है जहां से शराब की दुकान की दूरी 200 मीटर ही है। इसलिए वहां पर पुन: दुकान लगाने की अनुमति दी है।
 

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ऐसे निकाला फॉर्मूला
सिनेमाघर इस मॉल के द्वितीय तल पर है। दूरी में पहले सिनेमाघर से नीचे उतरने वाली सीढिय़ों की लंबाई, फि र मॉल परिसर और उसके बाद मॉल के मुख्य गेट से दुकान तक की दूरी को जोड़ा गया। तब जाकर दूरी 200 मीटर का आकड़ा टच कर पाई। हालांकि मोटे तौर पर दोनों के बीच की यह दूरी सौ-सवा सौ मीटर के करीब है।
क्या कहते हैं एक्सपट..

परिसर मेन गेट से नापना होगा: एडवोकेट विवेक नन्दवाना कहते हैं कि आबकारी नियमों में सिनेमा घर से 200 मीटर दूर ही शराब की दुकान को लगाने के नियम हैं। भले ही वह सिनेमा घर किसी मॉल में क्यों संचालित नहीं हो रहा हो। अगर आबकारी निरीक्षक दुकान को सिनेमा हॉल के गेट से नाप रहा है तो वह नियम विरूद्ध है।
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