अवैध होर्डिंग लगाए तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा
अवैध होर्डिंग लगाने वालों पर एफआईआर करवाएगा नगर निगम

कोटा. नगर निगम के राजस्व अनुभाग की ओर से शहर में निजी भवनों की छतों व भूमि पर अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स फ्रेम व यूनिपोल हटाने की कार्रवाई निरन्तर जारी है। मंगलवार को भी निगम टीम की ओर से एक विशाल होर्डिंग फ्रेम व एक यूनिपोल को गैस कटर से काट कर हटा दिया गया। साथ ही, आधा दर्जन होर्डिंग फ्लेक्स नष्ट किए गए। उधर, निगम अब अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी में है। उपायुक्त कीर्ति राठौड़ ने बताया कि राजस्व निरीक्षक विजय अग्निहोत्री की अगुवाई में घटोत्कच चौराहा क्षेत्र में कार्रवाई की गई और खाली भूमि पर अवैध रूप से लगे एक बड़े होर्डिंग व एक यूनिपोल को गैस कटर से काटकर हटा दिया गया। इसके बाद निगम टीम द्वारा महावीर नगर तृतीय चौराहा से केशवपुरा सर्किल तक निजी भवनों की छतों पर लगे पांच बड़े होर्डिंग्स फ्लेक्स को नष्ट किया गया। साथ ही इन भवनों के मालिकों को अवैध रूप से लगाए होर्डिंग्स फ्रेम को शीघ्र हटाने के लिए पाबंद कर दिया गया। यहां से निगम की टीम कोटड़ी चौराहा नाग-नागिन मन्दिर क्षेत्र में पहुंची और मन्दिर के पास लगे एक बड़े होर्डिंग फ्रेम को गैस कटर से काट कर हटाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की। इसी दौरान विज्ञापन एजेंसी मालिक ने मौके पर पहुंचकर स्वयं अपने स्तर पर होर्डिंग फ्रेम काटने व उसे हटा लेने की बात निगम टीम से की और तत्काल फेब्रिकेटर्स को बुलाकर फ्रेम को हटाने की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी। उपायुक्त ने अवैध होर्डिंग्स फ्रेम व यूनिपोल लगाने वाले भवन मालिकों तथा विज्ञापन एजेंसियों को चेतावनी दी है कि वो अति शीघ्र अपने अवैध होर्डिंग्स फ्रेम व यूनिपोल हटा लें अन्यथा निगम द्वारा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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चौबीस घंटे का अल्टीमेटम
निगम उपायुक्त ने शहर में सरकारी सम्पत्तियों, सार्वजनिक स्थानों, भवनों, दीवारों, फ्लाईओवर के क्षेत्र तथा दिशा ***** बोर्ड व स्मारकों आदि पर प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन, पोस्टर-बेनर व लघु कियोस्क आदि लगाकर सुन्दरता को नष्ट करने वाली कम्पनियों व प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त और कानूनी कार्यवाही को अंजाम देने की तैयारियां कर ली गई हैं। उपायुक्त राठौड़ ने बताया कि निगम द्वारा सम्पत्ति विरूपण करने वाली कम्पनियों व संस्थानों को चिन्हित किया गया है और उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि वो अन्दर मियाद 24 घण्टे में सरकारी सम्पत्तियों व सार्वजनिक स्थानों पर लगे अपने पोस्टर-बेनर, कियोस्क आदि हटा लें अन्यथा नोटिस के 24 घण्टे बाद निगम की ओर से संबंधित कम्पनी अथवा प्रतिष्ठान के खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करवाएगा।
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एजेन्सी संचालक बोले, निगम नहीं, हम हटा रहे हैं
उधर छतों पर होर्डिंग्स लगाने वाले एजेन्सी संचालकों ने कहा कि निगम छतों से होर्डिंग्स नहीं हटा रहा है। हम स्वयं अपने संसाधन लगाकर होर्डिंग्स हटावा रहे हैं। एजेन्सी संचालकों ने दावा किया है कि निगम ने अभी तक खुद के संसाधानों से एक भी होर्डिंग्स नहीं हटाया है। शहर भर में खुद एजेन्सी संचालक ही अपने खर्च पर होर्डिंग हटवा रहे हैं।
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