प्रधान आयकर आयुक्त एस.एस. गौतम ने चार्टर्ड अकाउंटेंटस, कर एडवोकेट्स एवं कर सलाहकारों को बताया कि इस स्कीम के अन्तर्गत उन करदाताओं को राहत मिलेगी, जिनके विवादित मामले आयकर आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय प्राधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित हैं। स्कीम के तहत जिन मामलों में करदाता की अपील लम्बित है, उसे विवादित कर का 100 प्रतिशत भुगतान करना होगा। जिन मामलों में विभागीय अपील लम्बित है, उन मामलों में विवादित कर का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा। दोनों तरह के मामलों में करदाता को ब्याज व शास्ति की पूरी छूट मिलेगी।
उन्होंने बताया कि जिन मामलों में केवल शास्ति की अपील लम्बित है, उन मामलों मे विवादित शास्ति राशि का 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा। इस स्कीम से संबंधित बिल संसद में वर्तमान सत्र में पारित होना है। इस स्कीम के तहत 31 मार्च तक कर दायित्व जमा करने पर करदाताओं को छूट का लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 30 जून तक 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर जमा करवाकर उक्त प्रस्तावित स्कीम का लाभ लिया जा सकता है। संगोष्ठी में आयकर आयुक्त (अपील), डॉ. रण सिंह, संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज-एक वाई. एस. मीना एवं आयकर अधिकारी (मुख्या.) धन सिंह मीना ने स्कीम के संबंध में पूछे गए सवालों का समाधान किया।