आयकर विवरणी नहीं भरने पर आयकर विभाग की ओर से जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। रजिस्टर्ड सोसाइटीज या संस्थाओं को 31 अगस्त से पहले आयकर विवरणी आवश्यक रूप से भरनी होगी, नहीं भरने पर
आयकर विभाग द्वारा पांच हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। रजिस्टर्ड सोसाइटीज या संस्थाओं में यदि कोई विशेष लेनदेन नहीं हुआ है तब भी सालाना आयकर विवरणी भरना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रोसेस को पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन का सरलीकरण होने से विभाग की पारदर्शिता भी बढ़ी है। आमजन रजिस्टर्ड संस्था या सोसाइटीज की जानकारी संबंधित विभाग में आरटीआई लगाकर उसकी वित्तीय हालात समेत अन्य जानकारी लें सकता है।
कोटा सीए ब्रांच की चेयरमैन सीए नीतू खंडेलवाल ने बताया कि कार्यक्रम में स्पीकर सीए मंत्री व कॅरियर कॉउंसलिंग ट्रेनर सीए अनीश माहेश्वरी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मंच का संचालन सचिव सीए निखिल जैन ने किया। सेमिनार में सीपीई चेयरमैन सीए दीपक सिंघल समेत शहर के वरिष्ठ सीए सदस्य उपस्थित थे।
– स्कूली बच्चों को सीए बनने की दी जानकारी
कोटा सीए ब्रांच की ओर से माला रोड स्थित सेंट पॉल स्कूल में कॅरियर कॉउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें कॉमर्स संकाय के 11वीं व 12वीं कक्षा के बच्चों को सीए प्रोफेशनल एवं कॉमर्स विषय लेने के फ ायदे की जानकारी दी गई। स्पीकर सीए अनीश माहेश्वरी ने स्टूडेंट्स को बताया कि सीए का कोर्स कोई कठिन नहीं है। सीए बनना बहुत ही आसान है। 12वीं कक्षा के बाद कोई भी स्टूडेंट्स तीन साल के अंदर सीए बन जाता है। सीए बनने के बाद आप नौकरी के अलावा अपनी फ र्म खोल सकते है।