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बलात्कारी शिक्षक को दस साल कठोर कारावास

locationकोटाPublished: Jan 21, 2019 09:28:25 pm

Submitted by:

Suraksha Rajora

बलात्कारी शिक्षक को दस साल कठोर कारावास

Teacher imprisoned for years in the Poco Act

बलात्कारी शिक्षक को दस साल कठोर कारावास

कोटा. छात्रा से बलात्कार के करीब दो वर्ष पुराने मामले में पोक्सो न्यायालय क्रम-4 के न्यायाधीश ने दोषी शिक्षक को सोमवार को दस वर्ष के कठोर कारावास व 65 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक संजय राठौर ने बताया कि उद्योग नगर थाना क्षेत्र निवासी एक जने ने 1 दिसम्बर 2016 को दर्ज करवाए मामले में बताया था कि उसकी पुत्री निजी विद्यालय में कक्षा 9वीं में पढ़ती थी। जहां उसके अंगे्रजी के शिक्षक प्रमोद बड़ौदिया (38) ने अंक बढ़ाने के नाम पर उससे छेडख़ानी शुरू कर दी।
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शिक्षक ने उसके आपत्तिजनक फोटो व वीडियो लिए। आए दिन की परेशानी के चलते पुत्री ने कक्षा 10वीं में विद्यालय बदल लिया। जहां वह कक्षा 12वीं तक पढऩे के बाद झालावाड़ के ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी चिकित्सालय में नर्स बन गई। इसके बाद भी शिक्षक उसे परेशान करता रहा। आरोपी शिक्षक झालावाड़ स्थित उसके कमरे पर पहुंचा और उससे बलात्कार किया। इसके बाद शिक्षक ने जेकेलोन चिकित्सालय के सामने भी एक बिल्डिंग में उससे बलात्कार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया था।
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