बारां के पूर्व जिला कलक्टर का पीए जेल में ही रहेगा
बारां का पूर्व जिला कलक्टर इन्द्रसिंह राव भी कोटा जेल में ही बंद है
आरोपी जिला कलक्टर के निजी सहायक की जमानत खारिज

कोटा. बारां के पूर्व कलक्टर आईएएस इंद्रसिंह राव के निजी सहायक रहे आरोपी महावीर प्रसाद नागर की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने खारिज कर दिया। आदेश में कहा गया कि वर्तमान समय में समाज में भ्रष्टाचार के मामलों में बढ़ती संख्या को देखते हुए अभियुक्त के भ्रष्टाचारपूर्ण, लोक नीति के विरुद्ध किए गए रिश्वती कृत्य, अनुसंधान जैरकार रहते हुए एवं विवेचना अनुसार प्रकरण के गुणवत्ता पर टिप्पणी किए बिना प्रकरण के समस्त तथ्यों परिस्थितियों में अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है। गौरतलब है कि 8 दिसंबर 2020 को गोविंद सिंह पुत्र प्रकाश चंद्र, निवासी खेड़ली गंज अटरू बारां ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रशील ठाकुर को एक शिकायत पेश की जिसमें उसने बताया कि पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने की एवज में कलक्टर का निजी सहायक 1 लाख 40 हजार रिश्वत की मांग कर रहा है। सत्यापन के बाद कोटा एसीबी की टीम ने बारां कलेक्टर इंद्र सिंह राव के पीए महावीर नागर को गिरफ्तार किया था। महावीर ने उच्चाधिकारी के कहने पर पैसे लिए जाने का खुलासा किया था। इसके बाद जयुपर एसीबी की टीम ने इंद्र सिंह राव को पूछताछ के लिए जयपुर ऑफिस बुलाया। वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस समय दोनों ही आरोपी जेल में है। महावीर की ओर से न्यायालय में पेश जमानत के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। बारां का पूर्व जिला कलक्टर इन्द्रसिंह राव भी कोटा जेल में ही बंद है।
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