कोटा में बिजली कम्पनी अब पहुंचाएगी पानी अधिवक्ता लोकेश कुमार सैनी ने सिविल न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने चंबल किनारे बसी बस्तियों में बैराज के गेट खोलने पर जलमग्न होने, मकानों व आर्थिक नुकसान होने को लेकर इन बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने के लिए स्थाई लोक अदालत में 13 जून 2017 को प्रार्थना पत्र पेश किया था। इस मामले में स्थाई लोक अदालत ने मामले में 22 अपे्रल 2018 को अवार्ड पारित कर अप्रार्थियों को बरसात से पूर्व चंबल किनारे अवैध रूप से रहने वाले लोगों को वहां से हटाने व चंबल के दोनों और रहने वाले स्थायी रहवासियों को चंबल से पानी छोडऩे की पूर्व सूचना देने के आदेश दिए थे, लेकिन आदेश के बाद करीब डेढ़ वर्ष का समय निकलने के बाद भी आदेश की पालना नहीं की गई। अधिवक्ता ने स्थाई लोक अदालत के आदेश की पालना करवाने की मांग की। इस मामले में न्यायालय ने जिला कलक्टर, यूआईटी सचिव व निगम आयुक्त से 20 सितम्बर को जवाब तलब किया।