एएसआई घूस के लिए बना रहा था दबाव,कहता था जिन्दगी खराब कर दूंगा,रिश्वत लेकर पहुँची तो क्यो भाग छूटा जिसमें उसने बताया कि उसका पति husband से विवाद होने के कारण दोनों का मामला न्यायालय में चल रहा है। ऐसे में वह अपनी आजीविका चलाने के लिए जयपुर jaipur के एक शोरूम पर नौकरी कर रही थी। जहां वर्ष 2010 में आरोपी जयपुर ब्रह्मपुरी निवासी मोहम्मद मोनिस उर्फ साहिल (31) उसका पीछा करते हुए उसे परेशान करने लगा।
वह उसके बच्चों का अपहरण कर उनकी हत्या करने व उसके चेहरे पर तेजाब डालने के लिए धमकाने लगा। ऐसे में वह कोटा रामपुरा rampura आकर रहने लगी, लेकिन आरोपी यहां भी पहुंच गया। एक दिन जब वह काम से लौटी तो आरोपी उसके बच्चों के साथ उसके घर पर बैठा था।
आरोपी ने उसे बाबा का प्रसाद खिलाने के नाम पर नशीला पदार्थ खिलाकर उससे बलात्कार किया तथा उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बना ली। उससे बचने के लिए वह परिवार समेत बजाजखाना व उसके बाद लाडपुरा रहने लगी, लेकिन आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तथा उसका यौन शोषण करता रहा।
इस मामले में उसने आरोपी के खिलाफ 27 अप्रेल 2016 को मुकदमा दर्ज करवाना चाहा तो कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस पर उसने न्यायालय के माध्यम से आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इस मामले में न्यायालय ने 13 गवाहों के बयान दर्ज किए। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश जगेन्द्र कुमार अग्रवाल ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास व 56 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।