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जिला रसद अधिकारी कपिल झांझडिय़ा ने बताया कि प्याज के बढ़ते दामों के चलते खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की और से प्याज की अनावश्यक जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई के आदेशानुसार बुधवार को थोक फल सब्जी मंडी स्थित थोक विक्रेताओं व खुदरा विक्रेताओं के यहां स्टॉक का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में निर्धारित स्टॉक की मात्रा से कम स्टॉक मिला। उन्होंने सभी विक्रेताओं को हिदायत दी की निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में प्याज की मात्रा पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी कपिल झांझडिय़ा ने बताया कि प्याज के बढ़ते दामों के चलते खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की और से प्याज की अनावश्यक जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई के आदेशानुसार बुधवार को थोक फल सब्जी मंडी स्थित थोक विक्रेताओं व खुदरा विक्रेताओं के यहां स्टॉक का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में निर्धारित स्टॉक की मात्रा से कम स्टॉक मिला। उन्होंने सभी विक्रेताओं को हिदायत दी की निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में प्याज की मात्रा पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी।
15 थोक व फुटकर विक्रेताओं के स्टॉक की जांच की गई उन्होंने बताया कि मंडी में 10 थोक प्याज विक्रेताओं के जांच की गई। इसमें सभी व्यापारियों के पास कुल 360 क्विंटल प्याज का स्टॉक मिला। इनके यहां 15 से 75 क्विंटल तक स्टॉक मिला। वहीं 5 खुदरा व्यापारियों के यहां 42 क्विंटल प्याज का स्टॉक मिला। जो सरकार द्वारा स्टॉक की निर्धारित मात्रा से कम मिला है।
व्यापारी इतना स्टॉक कर सकता है
झांझडिय़ा ने बताया कि भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन द्वारा प्याज की अधिकतम भण्डारण सीमा थोक विक्रेताओं के लिए 25 मीट्रिक टन (250 क्विंटल) वहीं खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन (50 क्विंटल) निर्धारित की गई है।
झांझडिय़ा ने बताया कि भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन द्वारा प्याज की अधिकतम भण्डारण सीमा थोक विक्रेताओं के लिए 25 मीट्रिक टन (250 क्विंटल) वहीं खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन (50 क्विंटल) निर्धारित की गई है।