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कोटा का बहुचर्चित रुद्राक्ष अपहरण एवं हत्या कांड : आरोपी करणजीत व महावीर के विरुद्ध दुबारा गिरफ्तारी वारंट जारी

locationकोटाPublished: Aug 12, 2021 12:18:34 pm

Submitted by:

dhirendra tanwar

कोर्ट ने सिटी एसपी को 1 सितंबर तक न्यायालय में पेश करने के दिए आदेश

रुद्राक्ष अपहरण एवं हत्या कांड

रुद्राक्ष अपहरण एवं हत्या कांड

कोटा. बहुचर्चित रूद्राक्ष अपहरण एवं हत्याकांड मामले में न्यायालय ने फरार सजायाफ्ता करणजीत सिंह और महावीर शर्मा के खिलाफ पुन: गिरफ्तारी वारंट सिटी एसपी के नाम जारी कर आगामी 1 सितंबर तक न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने सजायाफ्ता अंकुर पाडिया की सजा 25 साल रखी है, जबकि उसके बड़े भाई अनूप पाडिया की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। मामले में जयपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी गर्ग ने पीडि़त का पक्ष रखा था। यह आदेश हाईकोर्ट ने चारों की अपील का निस्तारण करते हुए दिया है। कोर्ट ने उक्त मामले में अंकुर के नौकर महावीर शर्मा की 4 साल और करनजीत सिंह की 2 साल की सजा भी बरकरार रखी है। इसके पहले कोटा के अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने मामले में 26 फरवरी 2018 को अंकुर पाडिय़ा को फांसी की सजा व अनूप पाडिय़ा को उम्रकैद और महावीर को 4 साल और करनजीत सिंह को 2 साल की सजा सुनाई थी।
गौरतलब है कि अंकुर पाडिया ने 9 अक्टूबर 2014 को तलवंडी स्थित एक पार्क से 7 वर्षीय रुद्राक्ष का अपहरण कर लिया था। दो करोड़ की फरौती नहीं मिलने और पकड़े जाने के डर से उसने रुद्राक्ष की हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में अंकुर पाडिया, उसके भाई अनूप पाडिय़ा, नौकर महावीर और दिल्ली के मोबाइल सिम विक्रेता करनजीत सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच में चारों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ चालान पेश किया था। सभी ने सजा के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने अंकुर की अपील पर उसकी फांसी की सजा रद्द कर दी थी। अधीनस्थ न्यायालय को सजा के बिंदु पर दुबारा से सुनवाई के निर्देश दिए थे।
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