हम्माल की निर्मम हत्या, सीने पर 21 व पेट पर चाकू से किए 16 वार फीस वापस लेने के लिए निर्धारित प्रारूप पर ही आवेदन करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को फीस वापसी के मामले में पारदर्शिता लाने के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित करने के निर्देश दिए थे। निर्देशों की पालना के लिए कोटा विवि ने तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी। समिति ने गुरुवार को विवि प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद शनिवार को कुलपति प्रो. पी.के. दशोरा ने उन्हें लागू कर दिया।
मुख्यमंत्री का कोटा दौरा फ्लॉप शो : धारीवाल अब प्रवेश प्रक्रिया खत्म होने से 15 दिन पहले तक यदि कोई छात्र प्रवेश रद्द कराता है तो उसे सिर्फ 70 फीसद ट्यूशन फीस वापस की जाएगी। जबकि प्रवेश प्रक्रिया खत्म होने के बाद बाकी सत्र के दौरान फीस वापसी के लिए छात्र आवेदन करते हैं तो उन्हें सिर्फ कॉसन मनी के तौर पर जमा होने वाले 500 रुपए ही वापस किए जाएंगे।
विदेशी छात्रों पर लागू नहीं होंगे नियम एनआरआई या विदेशी छात्रों के मामले में यह नियम लागू नहीं होंगे। इन छात्रों के मामले में पहले से निर्धारित कानूनों के मुताबिक ही फैसला लिया जाएगा। हालांकि विवि प्रशासन ने छात्रों को बड़ी राहत यह दी है कि यदि वह किसी महंगी फीस वाले कोर्स को छोड़कर सस्ती फीस वाले कोर्स में ट्रांसफर लेते हैं तो उन्हें बकाया फीस वापस कर दी जाएगी। विवि प्रशासन किसी कोर्स को बंद करता है तब भी छात्रों को पूरी फीस वापस की जाएगी।