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बीमार पत्नी ने बेटे को खाना खिलाने के लिए कहां तो दरिंदे पति ने कर दिया आग के हवाले !

locationकोटाPublished: Apr 11, 2019 09:14:26 pm

Submitted by:

Suraksha Rajora

पहले की मारपीट फिर केरोसीन डालकर लगा दी थी आग…पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास


कोटा. District and session judge ने पत्नी को जलाकर मारने के करीब ढाई वर्ष पुराने मामले में पति को आजीवन कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। सांगोद थाना क्षेत्र के रजकपुरिया गांव निवासी धापूबाई mbs Hospital में 9 सितम्बर 2016 को झुलसने के बाद गंभीर हालत में पहुंची थी।
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जहां उसने सांगोद पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया कि करीब दस वर्ष पूर्व उसका रजकपुरिया निवासी रमेश सुमन से विवाह हुआ था। उसे पांच वर्ष का बेटा है। 9 सितम्बर 2016 को उसने तबीयत खराब होने पर बेटे को खाना खिलाने की बात कही। इसके बाद पति झगड़ पड़ा और उसे बुरी तरह मारा। इतना ही नहीं पति ने उस पर केरोसिन की पीपी उढ़ेलकर आग लगा दी।
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जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। पड़ोसियों व रिश्तेदारों ने उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया। इस मामले में पुलिस ने पति के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया। लेकिन घटना के पांच दिन बाद 14 सितम्बर 2016 को धापूबाई की मौत हो गई। इस पर पुलिस ने पति रमेश सुमन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने 17 गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए गुरुवार को उसे आजीवन कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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कोटा.पोक्सो न्यायालय ने करीब सवा दो वर्ष पहले किशोरी से बलात्कार के मामले में एक जने को दस वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
इटावा थाने में एक महिला ने 27 दिसम्बर 2016 को दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया था कि 26 दिसम्बर 2016 को वह खेत पर गई थी। उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। उसे घर में अकेला पाकर नौनेरा गांव निवासी महावीर मीणा घर में घुस आया और उसकी बेटी से बलात्कार किया।
आरोपी ने इस बारे में किसी को कुछ बताने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर बालिका का मेडिकल करवाया । जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई।

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