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कोटा

महिला की हत्या के आरोपी प्रेमी को आजीवन कारावास

उसने पति को डेढ़ साल से छोड़ रखा था और अविनाश बैरागी उर्फ शनि के साथ रह रही थी।

कोटाDec 06, 2024 / 06:42 pm

shailendra tiwari

Neemuch court bribe-taking patwari news

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न्यायालय ने आरोपी अविनाश बैरागी उर्फ शनि उम्र 30 निवासी शरद चौधरी की हवेली के पास सोगरिया रोड थाना रेलवे कॉलोनी कोटा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार फरियादी राजेन्द्र कुमार ने 10 मई 2022 को उद्योग नगर थाने में लिखित रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि उसकी बेटी काजल की शादी दिनेश से हुई थी।

उसने पति को डेढ़ साल से छोड़ रखा था और अविनाश बैरागी उर्फ शनि के साथ रह रही थी। अविनाश ने उसकी बेटी को मारने की धमकी देकर जबर्दस्ती अपने साथ रख रखा था। 9 मई 22 को रात 9 बजे अविनाश व काजल उनके घर आये।
अविनाश ने शराब पी रखी थी व काजल को जान से मारने की धमकी दे रहा था। 10 मई 22 को सुबह उद्योग नगर थाने से सूचना मिली कि काजल कंसुआ में उसके किराये के कमरे में मृत अवस्था में मिली है। इसकी रिपोर्ट उसने उद्योग नगर थाने में दी। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी अविनाश बैरागी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।

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