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कोटा

चार साल पुराने इमरान हत्याकांड में दो हत्यारों को आजीवन कारावास

दोनों आरोपियों को 2 लाख 6 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडितचार साल पुराने मामले में सुनाया निर्णय

कोटाNov 18, 2024 / 11:01 pm

shailendra tiwari

Neemuch court bribe-taking patwari news

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एडीजे क्रम-6 न्यायालय के न्यायाधीश ने अनंतपुरा थाना क्षेत्र में आपसी रंजिशवश में युवक की हत्या के चार वर्ष पुराने मामले में सोमवार को निर्णय सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 2 लाख 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार, 14 नवम्बर 2020 को फरियादी शरीफ निवासी अनंतपुरा ने पुलिस को पर्चा बयान में बताया कि वह दोपहर को साथ काम करने वाले लड़के इमरान के साथ वर्कशॉप जा रहा था। सुभाष नगर कब्रिस्तान के पास पीछे से एक बाइक पर दो लड़के मोइन व बाबू आए और उनकी बाइक के आगे अपनी बाइक अड़ा दी, जिससे हम नीचे गिर गए।
नीचे गिरते ही दोनों ने इमरान पर चाकूओं से ताबड़तोड़ वार किए और फरार हो गए। उसने इमरान को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी अनंतपुरा निवासी मोईन खान, शाहनवाज उर्फ बाबू समेत चार लोगों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर दोनों आरोपियों को सजा व जुर्माने से दण्डित किया।

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