corona lock down ..पैकेजिंग इकाइयो को सशर्त संचालन की अनुमति
कोटा। दैनिक उपयोग की सामग्री की संभावित किल्लत के चलते सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ पैकेजिंग से जुड़ी इकाइयों को भी उत्पादन की सशर्त अनुमति दे दी है। इन उद्योगों के श्रमिकों के पास रीको और जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से जारी किए जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में अब आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, दवा, फा र्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेज का उत्पादन करने वाली इकाइयों, इनका कच्चा माल तैयार करने वाले, खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग सामग्री तैयार करने वाली इकाइयों के साथ ही उर्वरकों, कीटनाशकों व बीज आदि की पैकेजिंग सामग्री तैयार करने वाली इकाइयों को भी सशर्त उत्पादन की अनुमति दी जा सकेगी। केन्द्र व राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण और आपूर्ति करने वाली इकाइयों को अनुमति के संबंध में परिवद्र्धित आदेश व दिशा.निर्देश जारी किए हैं। पूर्व आदेशों मेंं पहले चरण में आटा, बेसनए दाल व तेल मिलों व कंटिन्यूअस नेचर की इकाइयों को अनुमति के निर्देश जारी किए गए थे।