एेसे में उसने संदीप पाडिया से ट्रक अपने भाई बनवारी के नाम खरीद लिए और कुछ राशि का अग्रिम का भुगतान कर दिया तथा शेष रकम ट्रकों को फाइनेंस करवाकर एक माह में देना की बात कही। परिवादी के रुपए मांगने पर बनवारी ने अलग-अलग कुल चार चैक स्वयं के हस्ताक्षर कर दिए। बैंक में चैक रकम प्राप्ति वास्ते प्रस्तुत किए, तो चैक अनादरित हो गए। जानकारी करने पर पता लगा कि बनवारी ने बैंक में चैकों का स्टॉप पेमेंट करवा दिया। इस प्रकार सुरेश व बनवारी ने मिलकर उसे करीब ४६ लाख रुपए का नुकसान करवा दिया। इस मामले में पुलिस ने सुरेश अग्रवाल एवं बनवारी लाल अग्रवाल के खिलाफ संदीप पाडिया की ओर से आईपीसी की धारा 120 बी, 406, 420 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।