कोटा में दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगी दूध, सब्जी की दुकानें
कोटाPublished: Apr 21, 2021 10:25:02 pm
सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों एवं बिना मास्क मूमेंट करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। अनुशासन पखवाड़े को और सख्त किया जाएगा।
कोटा. कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर 22 अप्रेल से आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए दोपहर 1 बजे तक का समय निर्धारित किया है। जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ ने ये आदेश जारी किए हैं। खाद्य पदार्थ एवं किराना का सामान, मंडी, फल, सब्जी की दुकान, डेयरी, दूध, पशु चारा की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। ताकि 1 से 2 बजे तक दुकानदार अपना प्रतिष्ठान बंद कर अपने घर जा सके। जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। आदेश के अनुसार दूध आपूर्तिकर्ता सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 से रात्रि 8 बजे तक घर-घर दूध की आपूर्ति कर सकेंगे। इसी प्रकार शराब की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि सब्जियां एवं फलों के ठेले, साइकिल, रिक्शा ऑटो, रिक्शा, मोबाइल वैन से भी सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही विक्रय किया जा सकेगा। ऐसे विभाग जिनके कार्यालय अति आवश्यक सेवाएं मानकर खोले गए हैं उनके जिला स्तरीय अधिकारी जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान लगाए गए स्टाफ के पहचान कार्ड अपने स्तर से जारी करेंगे। संबंधित कार्मिक को निर्देशित भी करेंगे की कार्ड को डिस्प्ले करते हुए रखें ताकि पुलिस को पहचान में समस्या नहीं हो एवं अन्य व्यक्ति फालतू नहीं घूम सकें। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी प्रावधान एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि फेस मास्क पहनना आवश्यक निवारक उपाय है। सार्वजनिक कार्य स्थल पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों एवं बिना मास्क मूमेंट करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।