पहले थी बाध्यता
पूर्व में शिविर में स्टेट ग्रांट के तहत मिलने वाले पट्टों में तीन सौ वर्गगज अधिकतम की बाध्यता थी। इसकी वजह से कई लोगों को शिविरों का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस बार सरकार ने नगर पालिका अधिनियम की धारा ६९ के तहत भी रियायती दर पर पट्टे जारी करने की योजना बनाई है।
इसमें तीन सौ वर्ग गज की बाध्यता भी नहीं रहेगी। लोग इससे ज्यादा का भी पट्टा बना सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें २५ रुपए प्रति वर्गगज का शुल्क जमा करवाना होगा, लेकिन अधिकतम सीमा तीन सौ वर्ग गज से ज्यादा होने पर ढाई लाख रुपए जमा करवाकर इसका रिन्यूवल कराया जा सकेगा।
& प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियां शुरू कर दी गई है। अधिकाधिक लोगों को पट्टे मिले इसके पूरे प्रयास किए जा रहे है। प्रयास है कि पहले दिन ही साढ़े सात सौ लोगों को पट्टे मिले।
—मनोज कुमार मालव, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका सांगोद
पूर्व में शिविर में स्टेट ग्रांट के तहत मिलने वाले पट्टों में तीन सौ वर्गगज अधिकतम की बाध्यता थी। इसकी वजह से कई लोगों को शिविरों का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस बार सरकार ने नगर पालिका अधिनियम की धारा ६९ के तहत भी रियायती दर पर पट्टे जारी करने की योजना बनाई है।
इसमें तीन सौ वर्ग गज की बाध्यता भी नहीं रहेगी। लोग इससे ज्यादा का भी पट्टा बना सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें २५ रुपए प्रति वर्गगज का शुल्क जमा करवाना होगा, लेकिन अधिकतम सीमा तीन सौ वर्ग गज से ज्यादा होने पर ढाई लाख रुपए जमा करवाकर इसका रिन्यूवल कराया जा सकेगा।
& प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियां शुरू कर दी गई है। अधिकाधिक लोगों को पट्टे मिले इसके पूरे प्रयास किए जा रहे है। प्रयास है कि पहले दिन ही साढ़े सात सौ लोगों को पट्टे मिले।
—मनोज कुमार मालव, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका सांगोद