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कोटा

लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर बेचा भूखंड

नोटेरी समेत पांच आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज
 
 

कोटाJul 29, 2020 / 08:20 pm

shailendra tiwari

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Fraud of 50 thousand

कोटा. लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 12 लाख का प्लॉट 6.5 लाख रुपए में बेचने के मामले में न्यायालय के आदेश पर अनंतपुरा पुलिस ने जेल में चल रहे नियामत अली उर्फ शानी, इमरान उर्फ भूरा, नोटरी इशहाक मोहम्मद, प्रोपर्टी डीलर शानू पठान व जाहिद हुसैन के विरुद्ध धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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एडवोकेट आतिश सक्सेना ने बताया कि वक्फ नगर निवासी इमरान उफऱ् भूरा ने 19 मार्च को 5 लाख रुपए का लोन 3 प्रतिशत मासिक ब्याज पर दिलाने की बात कह कर किशोरपुरा निवासी कपड़ा व्यापारी नूर मोहम्मद के अनंतपुरा जेडी विहार स्थित प्लाट की वन साइट फाइल व चार खाली चेक व खाली स्टांप पर दस्तखत करा लिए। लॉक डाउन लगने के बाद नूर मोहम्मद ने रुपयों की आवश्कता नहीं होने पर दस्तावेज वापस देने की बात कही, तो इमरान बहाना बना कर उसे टालता रहा।
नूर मोहम्मद 29 मई को अनंतपुरा जेडी विहार स्थित अपने प्लाट पर गए, तो वहां प्रोपर्टी डीलर शानू पठान व उसका कर्मचारी जाहिद अनंतपुरा निवासी व 5-6 अन्य लोग आए और कहने लगे की यह प्लाट हमारा है। हमने नियामत अली उफऱ् शानी दादा, निवासी वक्फ नगर से 6.50 लाख रुपए में 21 मार्च को खरीदा है।
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नूर मोहम्मद ने बताया कि नियामत उर्फ शानी दादा, इमरान उफऱ् भूरा, शानू पठान, जाहिद ने नूर मोहम्मद के छोटे भाई मोहम्मद हसन को 2 दो लाख कर्ज ब्याज पर दे रखा था। इसके एवज में हसन से 9 नौ लाख से अधिक की वसूली भी कर चुके हैं। इसी का लाभ उठाकर आरोपियों ने मोहम्मद हसन को जान से मारने की धमकी देकर जबरन दस्तखत करवा लिए और प्लाट शानू पठान के कर्मचारी जाहिद हुसैन के नाम बेचना दिखा दिया। इन दस्तावेजों पर नोटेरी इश्हाक मोहम्मद से मिलीभगत कर के दो वर्ष पुरानी तारीख की नोटरी करवा कर धोखाधड़ी की। नियामत अली हिस्शीशीटर है। जिसे न्यायालय से कई मामलों में आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है। वह जेल से पेरोल पर बाहर था। पेरोल के दौरान शानी ने इस घटना को अंजाम दिया।
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