किसानों ने एसीबी में की फसल बीमा के क्लेम में गड़बड़ी शिकायत
एसीबी के पुलिस अधीक्षक को परिवाद देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की

कोटा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसलों को नुकसान होने के बाद भी किसानों को उचित क्लेम नहीं देने तथा बीमा कम्पनियों की धांधली का मामला शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) तक पहुंच गया है। किसान प्रतिनिधियों ने बीमा कम्पनियों की धांधली के संबंध में एसीबी के पुलिस अधीक्षक को परिवाद देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।किसान प्रतिनिधि भागीरथ शर्मा व बारां जिले की अटरू तहसील के किसानों की ओर से दी गई शिकायत में कहा कि खरीफ 2019 में प्रार्थी रामलाल मीनाा निवासी मूंड़ला तहसील अटरू के बैंक खाते से 7419 रुपए बतौर प्रीमियम 30 जुलाई 2019 को कोटा गया, जबकि फसल में नुकसान के क्लेम के लिए आवेदन किया तो बीमा कम्पनी द्वारा ने कहा कि प्रीमियम की राशि समय पर प्राप्त नहीं हुई। इस कारण क्लेम नहीं दिया। प्रार्थी यशोधरा निवासी मूंडला के बैंक खाते से प्रीमियम की राशि 4217 रुपए 26 जुलाई 2019 को काटी गई, जबकि बीमा कम्पनी ने 14 सितम्बर 2020 को प्राप्त हुआ बताया। इस तरह किसानों को ठगा जा रहा है। नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद के किसानों के साथ वर्ष 2017 में खरीफ फसल के प्राकृतिक जल भराव से फसल नष्ट होने की सूचना बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर व रजिस्टर्ड डाक से समयावधि में पत्र भेजने के बावजूद फसल खराबे का क्लेम नहीं दिया गया। परिवाद में 12 किसानों की सूची भी दी है, जिसमें बैंक से फसल बीमा के लिए प्रीमियम काटने, कितनी राशि का क्लेम दिया है और कितना क्लेम बाकी है, इसकी भी जानकारी दी गई है। शिकायत में बताया कि किसान बृजमोहन का 872 रुपए, रामस्वरूप का 2314.37 रुपए तथा उर्मिला का 1326 रुपए का प्रीमियम काटा गया है, लेकिन फसल खराब होने के बाद भी क्लेम की कोई राशि नहीं दी गई है। किसानों ने मुकदमा दर्ज कर जांच करने की मांग की है।
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