जीएसटी कानून में शिक्षा सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी का प्रावधान किया गया है। जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर शिक्षा से संबधित कुछ सेवाओं को ही जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। जैसे शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के परिवहन से संबंधित सेवाएं, कैटरिंग, मिड डे मील स्कीम, सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था से संबंधित सेवाएं और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक के संस्थानों को ही छूट प्रदान की गई है। वहीं शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित सेवाओं एवं परीक्षा शिक्षण संस्थानों को भी छूट प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय को केवल अध्ययनरत विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाओं के अतिरिक्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित सेवाओं एवं परीक्षा आयोजन से संबंधित सेवाओं में ही जीएसटी से छूट प्राप्त है। संबद्धता शुल्क एवं से जुड़े सभी शुल्कों पर जीएसटी देय है।
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक ने अवगत कराया है कि बकाया देय जीएसटी को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जल्द जमा करवा करवा दिया जाएगा। विभाग की ओर से आगे की जांच जारी है।
के.एम. मीना, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर