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राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ने जीएसटी के 4.26 करोड़ जमा नहीं कराए, प्रकरण दर्ज

locationकोटाPublished: Apr 13, 2022 09:45:43 pm

Submitted by:

Jaggo Singh Dhaker

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (आरटीयू) कोटा के खिलाफ केन्द्रीय माल एवं सेवा कर आयुक्तालय ने जीएसटी नहीं चुकाने पर प्रकरण दर्ज किया है।

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कोटा. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (आरटीयू) कोटा के खिलाफ केन्द्रीय माल एवं सेवा कर आयुक्तालय ने जीएसटी नहीं चुकाने पर प्रकरण दर्ज किया है। माल एवं सेवा कर आयुक्त उदयपुर की एंटीइवेजन शाखा की ओर से आयुक्त एवं अपर आयुक्त के निर्देश पर पहले मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के खिलाफ जीएसटी नहीं चुकाने पर कार्रवाई की गई थी, उसी तर्ज पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के खिलाफ भी जांच शुरू की गई। जांच में पाया गया कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा से समय-समय पर 92 से 150 तक तकनीकी एवं प्रबंधकीय महाविद्यालय संबंद्ध रहे हैं। इनसे संबंद्धता शुल्क वसूल किया गया, लेकिन नियम अनुसार जीएसटी जमा नहीं कराया है। इसके बाद विभाग की ओर से विश्वविद्यालय से इसकी जानकारी जुटाई ताे पाया कि 2017-18 और 2021-22 की अवधि में संबद्धता शुल्क की 23.66 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। जिस पर 4.26 करोड़ रुपए जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया।
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधीक्षक (निवारक) ने बताया कि संबंध में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के वित्त नियंत्रक के बयान भी दर्ज किए गए। जिस पर उन्होंने स्वीकार किया कि नियमानुसार जीएसटी विश्वविद्यालय ने जमा नहीं कराया है। विभाग की ओर से अन्य विश्वविद्यालय और संस्थाओं की ओर से जीएसटी नहीं चुकाने के मामलों की भी जांच की जा रही है।
शिक्षण संस्थानों के लिए यह है प्रावधान
जीएसटी कानून में शिक्षा सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी का प्रावधान किया गया है। जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर शिक्षा से संबधित कुछ सेवाओं को ही जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। जैसे शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के परिवहन से संबंधित सेवाएं, कैटरिंग, मिड डे मील स्कीम, सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था से संबंधित सेवाएं और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक के संस्थानों को ही छूट प्रदान की गई है। वहीं शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित सेवाओं एवं परीक्षा शिक्षण संस्थानों को भी छूट प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय को केवल अध्ययनरत विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाओं के अतिरिक्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित सेवाओं एवं परीक्षा आयोजन से संबंधित सेवाओं में ही जीएसटी से छूट प्राप्त है। संबद्धता शुल्क एवं से जुड़े सभी शुल्कों पर जीएसटी देय है।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक ने अवगत कराया है कि बकाया देय जीएसटी को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जल्द जमा करवा करवा दिया जाएगा। विभाग की ओर से आगे की जांच जारी है।
के.एम. मीना, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर
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