विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार ने बताया कि कोटा जिले के एक ग्रामीण थाना क्षेत्र में पीडि़त महिला ने 28 दिसम्बर 2018 को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया कि 6 दिसम्बर को उसके पति की मतदान के दौरान गांव में ड्यूटी लगी हुई थी। वह घर पर अकेली थी। इस दौरान आरोपी उसके घर आया और बलात्कार कर दिया।
पीडि़ता ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान में आरोपी को दोषी मानते हुए चालान पेश किया था। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों के बयान करवाए गए। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 साल का कारावास ओर 25 हजार जुर्माने से दण्डित किया है।